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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| संसदीय स्थायी समिति ने घरेलू क्षेत्र में कुछ एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा लगाए गए उच्च हवाई किराए पर ध्यान दिया है और माना है कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं और यात्रियों को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। समिति ने निजी एयरलाइंस द्वारा अपनी वेबसाइटों पर उड़ान में बची सीटों की संख्या और टिकटों की कीमतों के बारे में प्रकाशित गलत सूचनाओं पर भी ध्यान दिया।
पैनल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदान मांग (2023-24) रिपोर्ट में कहा- गलत सूचनाओं के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी टिकट बिकने के बाद भी वेबसाइट पर उतनी ही सीटें दिखती हैं, जितनी टिकटों की बिक्री से पहले बताई गई थीं। यह इंगित करता है कि एयरलाइन ऑपरेटर जनता को गुमराह कर रहे हैं और यात्रियों को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया कि मंत्रालय को किरायों को युक्तिसंगत बनाने और एयरलाइंस की वेबसाइट पर सही जानकारी प्रकाशित करने के संबंध में उचित दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए। इसने यह भी बताया कि घरेलू एयरलाइंस क्षेत्र द्वारा 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' को बहाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया- विशेष एयरलाइन अपने हवाई टिकट इतने निचले स्तर पर बेच सकती है, कि अन्य प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा करने वाली कंपनी को शुरूआती नुकसान होगा, लेकिन अंतत: बाजार से प्रतिस्पर्धा को हटाकर और इसकी कीमतों को फिर से बढ़ाकर इसका लाभ होगा।
समिति ने यह जानना चाहा कि क्या विमानन नियामक, डीजीसीए ने किसी भी समय हवाई टिकटों के किराए की जांच के लिए हस्तक्षेप किया था। इसने इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की कि घरेलू क्षेत्र में, निजी एयरलाइंस एक ही क्षेत्र, मार्ग और उड़ानों की एक ही दिशा के लिए अलग-अलग किराया वसूल रही हैं। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, जहां घरेलू टिकटों की कीमतें, कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन क्षेत्र की कीमतों से भी अधिक होती हैं।
समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन के बाद, विमान किराया बाजार संचालित है और बाजार किराए पर निर्भर करता है, और सरकार द्वारा न तो स्थापित किया गया है और न ही विनियमित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया- यह डीजीसीए के बयानों पर ध्यान देता है कि विमान अधिनियम, 1934 के अनुपालन में कोविड महामारी के दौरान हवाई किराए को एक निश्चित अवधि के लिए विनियमित किया गया था और विनियमन को वापस ले लिया गया था क्योंकि कोविड महामारी समाप्त हो गई थी और एयरलाइंस संचालन की लागत, सेवाओं, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ के संबंध में विमान नियम, 1937 के तहत उचित टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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