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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को हेरोइन और अवैध शराब रखने के आरोप से किया बरी
Ritisha Jaiswal
16 Aug 2022 4:50 PM GMT
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दिल्ली पुलिस जहां ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दावा करती है
दिल्ली पुलिस जहां ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दावा करती है तो वहीं एक मामले में दिल्ली पुलिस को झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को हेरोइन और अवैध शराब रखने के आरोप से बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में बहुत अधिक विरोधाभास है.
इस मामले में विशेष न्यायाधीश दीपक वासन ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आठ अगस्त को संबंधित आदेश पारित किया. उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि पुलिस ने जांच के दौरान तय प्रक्रिया के प्रति जानबूझकर असम्मान दिखाया. अदालत ने रेखांकित किया कि जांच एजेंसी अन्वेषण के किसी दौर में एक भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकी और इसके बजाय लापरवाह तरीके से और नियमित जवाब के तौर पर कहा कि जिन लोगों से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया. उन्होंने इससे मना दिया, जबकि ऐसे किसी भी व्यक्ति और उनके पते आदि का खुलासा नहीं किया गया है.
बिंदापुर थाने में वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
गौरतलब है कि बिंदापुर थाने में वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी के पास से अवैध शराब के 96 पव्वे और करीब नौ ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी.
गवाहों के विरोधाभास से मिला आरोपी को लाभ
इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया. अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में बहुत अधिक विरोधाभास बताया, जिसके चलते आरोपी को लाभ मिल गया.
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