Top News

रायपुर पुलिस ने जारी किया 2023 में किए कार्यवाही के आँकड़े, 4 सौ सटोरियों पर शिकंजा

3 Jan 2024 4:35 AM GMT
रायपुर पुलिस ने जारी किया 2023 में किए कार्यवाही के आँकड़े, 4 सौ सटोरियों पर शिकंजा
x

रायपुर। रायपुर पुलिस ने 2023 में किए कार्यवाही के आँकड़े जारी किया है. जिसमें 4 सौ से अधिक सटोरियों पर एक्शन लेने की जानकारी दी है. → वर्ष 2023 में हत्या के 63 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें 58 प्रकरणों में कुल 124 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष …

रायपुर। रायपुर पुलिस ने 2023 में किए कार्यवाही के आँकड़े जारी किया है. जिसमें 4 सौ से अधिक सटोरियों पर एक्शन लेने की जानकारी दी है.

→ वर्ष 2023 में हत्या के 63 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें 58 प्रकरणों में कुल 124 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 में हत्या के 75 मामले दर्ज हुए थे। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में हत्या के मामलों में 16 प्रतिशत की कमी आई है।

→ वर्ष 2023 में हत्या के प्रयास के 90 मामलों में से 80 प्रकरणों में कुल 217 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 में हत्या के प्रयास के 124 प्रकरण दर्ज हुए थे। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में हत्या के प्रयास के मामलों में 27.41 प्रतिशत की कमी आई है।

→ वर्ष 2023 में दुष्कर्म के 214 मामले दर्ज हुए हैं। गत वर्ष 266 मामलें दर्ज किये गये थे। वर्ष 2023 में दुष्कर्म के मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में 19.55 प्रतिशत की कमी आई है। → वर्ष 2023 में शीलभंग के 157 प्रकरण दर्ज हुए है। गत वर्ष 170 मामले दर्ज किये गये थे। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में शीलभंग के मामलों में 7.64 प्रतिशत की कमी आई है। → वर्ष 2023 में उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु के 547 मामले दर्ज किये गये है, जबकि गत वर्ष कुल 626 मामले दर्ज किये गये थे। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु के मामलों में 12.61 प्रतिशत की कमी आई है।

⇒ वर्ष 2023 में डकैती के 05 प्रकरणों में से सभी 05 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करते हुए कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2022 में 07 प्रकरणों में 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। विगत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में वर्ष 2023 में 28.57 प्रतिशत की कमी आई है।

→ वर्ष 2023 में के लूट कुल 87 मामलों में 160 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 में कुल 110 प्रकरण दर्ज किये गये थे। लूट के मामलों में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में 20.94 प्रतिशत की कमी आई है।

→ वर्ष 2023 में चोरी के 1587 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जबकि पिछले वर्ष 1966 मामले दर्ज किये गये थे, इसी प्रकार वर्ष 2023 में नकबजनी के 505 मामले दर्ज किये गये हैं जबकि पिछले वर्ष 630 मामले दर्ज हुए थे। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में चोरी एवं नकबजनी के मामलों में क्रमश: 19.27 प्रतिशत एवं 19.84 प्रतिशत की कमी आई है।

→ वर्ष 2023 में धोखाधड़ी के कुल 342 प्रकरण दर्ज किये गय है। जबकि गत वर्ष 2022 में कुल 359 प्रकरण दर्ज हुए थे। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में धोखाधड़ी के मामलों में 4.73 प्रतिशत की कमी आई है।

वर्ष 2023 में हल किये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण

(01.) लूट (10 नग मोबाईल फोन) - थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 305/22 धारा 394 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी के भाई के आंख में मिर्ची पाउडर डालकर तथा उसके सिर पर बैट से वार उसके जेब में रखे मोबाईल फोन एवं नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी शंकर सिंह ठाकुर उर्फ पन्ना पिता भगत सिंह ठाकुर उम्र 21 साल निवासी कर्मा चौक रामनगर थाना गुढि़यारी रायपुर तथा महेश पाथौड़े उर्फ बॉबी पिता नीलकंठ पाथौड़े उम्र 21 साल निवासी काली मंदिर के पास सुदामा चौक कर्मा चौक थाना गुढि़यारी रायपुर को गिरफ्तार किया गया। लूट की अन्य घटनाओं के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके कब्जे से लूट की कुल 10 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 3,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में पृथक से धारा 41(1$4) जा.फौ./392 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

(02.) 11 नग दोपहिया वाहन चोरी का खुलासा - रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट श्री गिरीश तिवारी को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी 01. अनिल सिंह रजावत पिता रामसिंग रजावत उम्र 38 साल निवासी ग्राम महोई पोस्ट मंगलपुर थाना डेरापुर जिला कानपुर (उ.प्र.)। हाल पता - कर्मा चौक रामनगर थाना गुढि़यारी रायपुर। 02. अनिल गुप्ता पिता स्व0 अम्बिका प्रसाद गुप्ता उम्र 52 साल निवासी अशरफ नगर तकियापारा इंदिरापारा थाना मोहन नगर जिला दुर्ग। 03. डागेश्वर निषाद पिता तरूण कुमार निषाद उम्र 26 साल निवासी गौरा चौक ग्राम धनेली नाला धरसींवा रायपुर। 04. निलेश जैन पिता लक्की जैन उम्र 30 साल निवासी विनोबा नगर जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग। 05. संजीत सिंह उर्फ लाला पिता अमर सिंह उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 07 आंगनबाड़ी के पास थाना माना रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुल 11 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 2,50,000/- रूपये जप्त किया गया। चोरी की 04 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर एवं माना में अपराध पंजीबद्ध है तथा चोरी की शेष 03 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नग एवं अन्य 04 नग दोपहिया वाहन में माना में पृथक-पृथक से धारा

41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(03.) हत्या - थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 07/23 धारा 302 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी के भाई आरोपी कमल यादव ने छेरछेरा त्यौहार मनाने हेतु अपनी माता फूलबाई से पैसा मांगा, पैसे नही देने पर आरोपी कमल यादव द्वारा अपनी माता फुलबाई को घर में रखे रांपा से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी कमल यादव की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी कमल यादव पिता ईश्वरी यादव उम्र 30 साल निवासी गौठान चौक टेकारी थाना मुजगहन रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त रांपा को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(04.) 12 नग मोबाईल फोन चोरी का खुलासा - मोबाईल फोन चोरी/लूट की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को मोबाईल फोन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा मोबाईल फोन चोरी/लूट के आरोपियों को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में दिनांक 08.01.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी 01.आयुष गुप्ता पिता राजेश गुप्ता उम्र 22 साल निवासी रामनगर शीतला पारा थाना गुढि़यारी रायपुर। 02.पी. रामकिशन पिता पी. गुरूमूर्ति उम्र 40 साल निवासी रामनगर रेलवे क्रासिंग पास गुढि़यारी। 03.यशवंत साहू पिता ईश्वरी साहू उम्र 20 साल निवासी रामनगर गुढि़यारी को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी/लूट की 12 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती 2,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में धारा 41(1$4) जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।
(05.) लाखों रूपये के विडियों रिकॉर्डिंग कैमरे एवं मशीन की चोरी - थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 10/23 धारा 379, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी के पार्किंग में खड़े स्टॉफ चार पहिया वाहन से लाईव यू मशीन, पैनााशेनिक कंपनी का पीबी 100 कैमरा एवं एक माईक को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोापियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी नानू साहू पिता मालिक राम साहू उम्र 19 साल निवासी चंगोराभाठा थाना डी.डी.नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की लाईव यू मशीन, पैनााशेनिक कंपनी का पीबी 100 कैमरा एवं एक माईक जुमला कीमती 8,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
(06.) हत्या - थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 18/23 धारा 148, 149, 302, 120बी भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी गोकुलनंदन साहू एवं दीपक साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी के पुत्र गोकुल निषाद एवं उसके साथी जीतू के सीने एवं पसली में चाकू से वार कर मृत्यु कर दिया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी 01. त्रिशाल दुबे उर्फ प्रिंस दुबे पिता प्रफुल्ल दुबे उम्र 26 साल निवासी एकता चौक दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 02. दीपक साहू पिता स्व0 टीकाराम साहू उम्र 20 साल निवासी शासकीय स्कुल के पास डबरा गली दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 03. धनेन्द्र साहू पिता स्व0 रामजी साहू उम्र 24 साल निवासी एकता चौक दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 04. पारसमणी साहू उर्फ बोडा पिता स्व. कृष्ण साहू उम्र 22 साल निवासी एकता चौक दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 05. नागेश उर्फ लक्की गोस्वामी पिता सुरेश गोस्वामी उम्र 19 साल निवासी एकता चौक दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 06. वृद्धि साहू पति सन्नी मनवानी उम्र 22 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्ट 01, एलआईजी 104, सड्डू थाना विधानसभा रायपुर स्थाई पता ग्राम कठिया ग्राम पंचायत के पास थाना कोतवाली बेमेतरा। 07. करण यादव उर्फ प्रमोद यादव पिता स्व. संतोष यादव उम्र 19 साल निवासी यादवपारा दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 08. मुकेश धीवर उर्फ माईकल पिता तेजराम धीवर उम्र 19 साल निवासी शासकीय स्कुल के पास दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर गोकुल निषाद व जीतू की हत्या कारित करना स्वीकार किया।

(07.) के.वाय.सी. अपडेट करने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग - थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 99/22 धारा 420, 201 भादवि. के प्रकरण में आरोपी अज्ञात मोबाईल नम्बरर के धारक द्वारा प्रार्थिया उमा मिश्रा के मोबाईल नम्बर में सम्पर्क कर प्रार्थीया से उसके बैंक खाते में के.वाय.सी अपडेट करने के नाम पर प्रार्थीया से उसके मोबाईल नम्बर पर एनीडेस्क एप डाउनलोड करा प्रार्थीया के बैंक खातें से कुल 2,95,000/- रूपये आहरण कर प्रार्थिया के साथ ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी सुनील कुमार मण्डल पिता रिंकू मण्डल उम्र 22 साल निवासी ग्राम डहरलंगी परसपानी थाना मुफ्फसील जिला गोड्डा झारखण्ड को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त ठगी की घटना को कारित करने के साथ-साथ देशभर में के.वाय.सी. अपडेट करने के नाम पर अलग-अलग लोगोें को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रूपए की ठगी करना स्वीकार किया है। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 7,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
(08.) ईम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग - थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 02/23 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में वेब ई भारत डिजिटल मीडिया प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के आरोपी डायरोक्टरों द्वारा प्रार्थी से संपर्क कर युक्रेन में विदेशी कम्पनी टप्छप्ब्प्ब्ै स्स्च् द्वारा ब्लैक राईस की मांग होने पर ब्लैक राईस एक्सपोर्ट करने हेतु प्रार्थी से सम्पर्क कर अपने कम्पनी के बैंक अकाउंट में 27,48,559/- रूपये स्थानांतरण कराये गये उसके पश्चात् विदेशी कम्पनी द्वारा मांग न करने एवं उक्त कार्य के दौरान प्रोसेसिंग में रूपये खर्च हो जाना बताकर आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथा 27,48,559/- रूपये की ठगी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी संचालकों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी आदर्श शर्मा पिता जितेन्द्र शर्मा उम्र 23 साल निवासी स्थायी पता जोशी मोहल्ला बदायूं थाना चौधरी संगम जिला बदायूं उत्तर प्रदेश हाल पता- 380/देवली गांव खानपुर थाना नेव सराय जिला दक्षिण दिल्ली एवं कुलदीप जोशी पिता स्व. श्री नत्थु लाल जोशी उम्र 27 साल निवासी स्थायी पता म.नं. 27 मोहल्ला दुबे जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश हाल पता म.नं. 369 देवली गांव थाना नेवसराय जिला दक्षिण दिल्ली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन एवं अन्य दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(09.) हत्या - थाना गुढि़यारी के अपराध क्रमांक 40/23 धारा 302 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी जयराम धु्रव ने पुरानी बातो को लेकर मृतक धनेश्वर प्रसाद पाल के शरीर पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर फरार हो गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना गुढि़यारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी जयराम धु्रव पिता विशेसर धु्रव उम्र 23 साल निवासी गोकुल नगर राम नगर गुढि़यारी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(10.) लूट(चेन स्नैचिंग के 05 प्रकरणों का खुलासा) - थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 49/23 धारा 392 भादवि. तथा थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमाक 44/23 धारा 392, 34 भादवि. के प्रकरणों में अज्ञात आरोपी ने थाना कोतवाली एवं खम्हारडीह क्षेत्र में दोपहिया वाहन में घुम-घुम कर अलग-अलग व्यक्तियों के गले में पहने हुये सोने के चैन को लूटकर/खींचकर, फरार हो जाते थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट, थाना कोतवााली तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी भरत रघुवंशी पिता इंदु रघुवंशी उम्र 24 वर्ष निवासी पुराना शिव मंदिर के पास महावीर नगर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर। 02. जुगल पृथ्वानी पिता सुरेश पृथ्वानी उम्र 24 वर्ष निवासी लाखे नगर रोड हनुमान मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती रायपुर। 03 निखिल गोविंदानी पिता देवी दास गोविंदानी उम्र 26 वर्ष निवासी हनुमान मंदिर के पास लोधी पारा चौक थाना देवेंद्र नगर रायपुर। 04. सुशील सचदेव पिता मोती लाल सचदेव उम्र 33 वर्ष निवासी सेक्टर 2 अवंति विहार थाना तेलीबांधा रायपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त दोनो घटनाओं को कारित करने के साथ-साथ थाना कोतवाली एवं खम्हारडीह क्षेत्र में अन्य 03 चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की कुल 05 नग सोने की चैन वजन लगभग 5.5 तोला एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 4,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(11.) नकबजनी के 03 प्रकरणों का खुलासा - थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 688/22 धारा 457, 380, 34 भादवि. तथा थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 55/23 एवं 58/23 धारा 457, 380, 34 भादवि. के प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों ने थाना तेलीबांधा एवं टिकरापारा क्षेत्रातंर्गत अलग - अलग स्थित 03 सूने मकानों का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी का ताला तोड़कर आलमारी में रखें सोने, चांदी के जेवरात, नगदी रकम एवं बर्तनों को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना तेलीबांधा एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरणों में आरोपी लक्की उर्फ मोहम्मद आवेद पिता मोह. अनीस उम्र 17 साल निवासी बी.एस.यू.पी कॉलोनी मठपुरैना टिकरापारा। 02. बिट्टू धुर्वे पिता विष्णु धुर्वे उम्र 17 साल निवासी गुरूमख नगर पचपेड़ी नाका थाना टिकरापारा। 03. मोनू उर्फ वंश उईके पिता मूलचंद उईके उम्र 17 साल निवासी गुरूमुख नगर पचपेडी नाका टिकरापारा। 04 प्रकाश यादव पिता राजेश यादव उम्र 12 साल निवासी बी.एस.यू.पी कॉलोनी मठपुरैना टिकरापारा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात, बर्तन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती 1,20,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(12.) 20 नग दोपहिया वाहन चोरी एवं नकबजनी के प्रकरणों का खुलासा - थाना मौदहापारा के अपराध क्रमांक 232/2022 धारा 379, थाना डी.डी. नगर के अपराध क्रमांक 359/22 धारा 457, 380, 34 भादवि. एवं थाना आरंग के अपराध क्रमांक 463/2021 धारा 457, 380, 34 भादवि. के प्रकरणों मे अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थियों की दोपहिया वाहन, सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थियों से पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी 01. पुखराज जोशी उर्फ आलोक पिता जगदीश प्रसाद जोशी उम्र 35 साल निवासी नहररोड भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर। 02. त्रिलोक शर्मा उर्फ रोहित पिता बृज किशोर शर्मा उम्र 29 साल निवासी भारत माता चौक के पास थाना गुढि़यारी रायपुर। 03. जितेन्द्र सोलंकी उर्फ भगत पिता स्व. प्रितम सिंह सोलंकी उम्र 32 साल निवासी लक्ष्मण नगर रामनगर थाना गुढि़यारी 04. अरविन्द जुर्री पिता श्याम सिंह जुर्री उम्र 34 साल निवासी तिरकाडन थाना चारामा जिला कांकेर को गिरफ्तार किया गया। वाहन चोरी/चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अलग-अलग स्थानों से कुल 19 नग दोपिहया वाहन चोरी करना बताया गया। जिस पर आरोपियों के निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की कुल 20 नग दोपहिया वाहन, सोने चांदी के जेवरात एवं 01 नग लैपटॉप जुमला कीमती लगभग 10,00,000/- रूपये जप्त किया गया। चोरी की अन्य 19 नग दोपहिया वाहनों पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में पृथक से धारा 41(1$4)जा.फौ/379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

(13.) नारकोटिक्स एक्ट (ब्राउन शुगर) - थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 43/23 धारा 21(बी), 29 नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल एवं थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में पंजाब के अंतर्राज्यीय आरोपी कंवल जीत सिंह पिता मेहताब सिंह उम्र 22 साल निवासी ग्राम जौरा थाना सराली जिला तरनतारन पंजाब एवं बलराज सिंह पिता बलबीर सिंह उम्र 20 साल निवासी ग्राम सुरसिंह थाना बिकिबिन्द जिला तरनतारन पंजाब को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 104 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती लगभग 10,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में कार्यवाही की गई।

(14.) क्रिप्टों करेंसी में इनवेस्ट करा 300 दिनों में 03 गुना लाभ कमाने का झांसा देकर करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले टीम के अंतर्राज्यीय ठग - थाना आरंग के अपराध क्रमांक 31/23 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में यूनिटी बाईट(क्रिप्टो करेंसी) नामक कंपनी के मैनेजमेंट टीम के सदस्यों द्वारा रायपुर में सेमिनार आयोजित कर प्रार्थी संतोष कुमार साहू से कम्पनी में क्रिप्टो करंसी में 14,00,000/- रूपये का निवेश करा कर 300 दिनों में तीन गुना लाभ कमाने का झांसा देते हुए आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी से पूछताछ करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी प्रकाश रेड्डी पिता वेंकट रमना रेड्डी उम्र 47 साल निवासी म.नं. 314 मोनेको पर्ल अपार्टमेन्ट 19 आर.क्रॉस भूनेश्वरी नगर थाना अमरूधहाल्ली जिला बेंगलूरू नार्थ कर्नाटक एवं एस. भूपति पिता सुन्दरामूर्ति उम्र 38 साल निवासी हाउस नं 830 जयकृष्णा गार्डन अईय्यन नगर थाना कन्नाकुरूच जिला सेलम तमिलनाडू को गिरफ्तार कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ ठगी की उक्त घटना को कारित करने के अलावा युनिटी बाईट (क्रिप्टो करेंसी) कंपनी के नाम से देश भर में लोगों को रकम 300 दिनों में तीन गुना करने का प्रलोभन देकर लोगो से करोड़ों रूपये की ठगी करना भी बताया गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है।

(15.) फर्जी गूगल कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाले जामताड़ा गिरोह का खुलासा - थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 14/23 धारा 420 भादवि., अपराध क्रमांक 51/23 धारा 420 भादवि., अपराध क्रमांक 295/22 धारा 420 भादवि., थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 551/22 धारा 420 भादवि. के प्रकरणों में अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा प्रार्थियो से सम्पर्क कर स्वयं को फर्जी गूगल कस्टमर केयर बन कर प्रार्थियो के बैंक अकाउंट से लाखों रूपये का आहरण कर उनक साथा ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त जामताड़ा गिरोह के आरोपी 01. एम.डी. आलम पिता पांचूमिया उम्र 33 साल निवासी झारखण्ड हाल पता विधान नगर निरामोय हॉस्पिटल के पास दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)। 02. दिनेश राय पिता भोलानाथ उम्र 21 साल निवासी झारखण्ड हाल पता विधान नगर निरामोय हॉस्पिटल के पास दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)। 03. प्रकाश राजवार पिता देवी राजवार उम्र 30 साल निवासी झारखण्ड हाल पता विधान नगर निरामोय हॉस्पिटल के पास दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)। 04. महेन्द्र सिंह पिता प्रताप सिंह उम्र 28 साल निवासी राजस्थान हाल पता प्रत्युंजय हाउसिंग बी-20 मुटीपारा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)। 05. रोहित कुमार यादव पिता प्रभाकर यादव 23 साल निवासी देवघर झारखण्ड हाल पता विधान नगर निरामोय हॉस्पिटल के पास दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त ठगी की घटनाओं को कारित करने के अलावा देशभर में मोबाईल नम्बर अपडेट एवं फर्जी गूगल कस्टमर केयर बनकर अलग-अलग लोगोें को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रूपए की ठगी करना बताया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित 16 नग मोबाईल फोन, विभिन्न कम्पनियों के 151 नग सिम कार्ड एवं अलग- अगल बैंको के 11 नग ए.टी.एम. कार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(16.) पार्सल ब्वॉय बनकर ठगी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी - थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 24/2023 धारा 420 भादवि., थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 55/2023 एवं थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 60/2023 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में आरोपी सैय्यद आसिफ अली पीडि़तों को चिन्हांकित कर उनके दुकान/हेल्थ क्लब/स्टोर/किराना शॉप से उनका मोबाईल नम्बर प्राप्त करता था तथा उनके आस-पास के अस्पताल या क्लिनिक के नाम का उपयोग कर स्वयं को उसी अस्पताल/क्लिनिक का डॉक्टर बताकर पीडि़तों को स्वयं को अस्पताल/क्लिनिक में उपस्थित नहीं होना बताते हुए पार्सल प्राप्त कर नगद रकम पार्सल ब्वॉय को देने हेतु अनुरोध करता था तथा उसके पश्चात् स्वयं पार्सल ब्वॉय बनकर पीडि़तो को फर्जी पार्सल थमा कर उनसे नगदी रकम प्राप्त कर ठगी की घटना को अंजाम देता था। आरोपी पीडि़तों से मात्र 2000/- रूपये ही ठगी कर प्राप्त करता था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी मोह. सैय्यद आसिफ अलि उम्र 21 साल निवासी मौदहापारा रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(17.) 10 नग एक्टिवा वाहन चोरी का खुलासा - रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी डिग्री लाल चौहान पिता भुजबल चौहान उम्र 42 साल निवासी बरपाली थाना सरिया जिला सारंगढ़ को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी की कुल 10 नग एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 6,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में धारा 41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(18.) ट्रक चोरी (10 चक्का ट्रक) - थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 210/23 धारा 379, 34 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी धीरज पूरोहित की खड़ी 10 चक्का ट्रक क्रमांक सी जी/04/जे ए/0727 को खमतराई क्षेत्रांतर्गत वीनू पेट्रोल पंप के पास से कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01. प्रवीण ठाकुर पिता मिश्री लाल ठाकुर उम्र 26 साल निवासी गोविन्द कॉलोनी म.नं. 713 बानगंगा इंदौर (म.प्र.) हाल पता डेरापारा अमर कबाड़ी के पास थाना खमतराई रायपुर। 02. पिन्टू मेहरा पिता रामकिशन मेहरा उम्र 28 साल निवासी वृंदावन कॉलोनी म.नं. 62 बानगंगा इन्दौर (म.प्र.) हाल पता डेरापारा अमर कबाड़ी के पास थाना खमतराई रायपुर। 03. आशोक मेहरा पिता रामकिशन मेहरा उम्र 28 साल निवासी वृंदावन कॉलोनी म.नं. 62 बानगंगा इन्दौर (म.प्र.) हाल पता डेरापारा अमर कबाड़ी के पास थाना खमतराई रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की ट्रक क्रमांक सी जी/04/जे ए/0767 कीमती 5,00,000/- रूपए जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(19.) नकबजनी के 02 प्रकरणों का खुलासा - थाना राखी के अपराध क्रमांक 22/23 तथा 34/23 धारा 454, 380, 411, 34 भादवि प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों ने थाना राखी क्षेत्रातंर्गत सेक्टर 29 स्थित 02 सूने मकानों का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर मोबाईल फोन, टेबलेट, नल टोटी, शॉवर एवं अन्य सामान को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरणों में आरोपी विधि के साथ संघर्षरत 04 बालकों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा चोरी के मोबाईल फोन, टेबलेट, नल टोटी, शॉवर एवं अन्य सामानों को अभनपुर निवासी अविनाश सिंह एवं हिमायत अली को क्रय करना बताया गया, जिस पर आरोपी अविनाश सिंह पिता स्व. अवधेश सिंह उम्र 29 साल निवासी शनीचरी बाजार अभनपुर रायपुर एवं हिमायत अली पिता स्व0 फैयाज अली उम्र 35 साल निवासी खान कबाड़ी दुकान अभनपुर रायपुर को भी गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कब्जे से चोरी की मोबाईल फोन, टेबलेट, नल टोटी, शॉवर, चोरी के पैसों से क्रय किया गया मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं आलाजरब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(20.) चोरी - दिनांक 19.03.2023 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नरैया तालाब पास शीतला मंदिर के पीछे एक व्यक्ति अपने पास तांबा एवं पीतल का सामान रखा है तथा बिक्री हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है कि मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्ररकण में आरोपी दीपक नामदेव पिता किशोर नामदेव 25 साल निवासी बीएसयूपी कॉलोनी कमरा नंबर 16 मठपुरैना थाना टिकरापारा रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की तांबा का तार एवं पीतल के बर्तन कीमती लगभग 4,20,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 41(1$4) जा.फौ./379 भादवि. के तहत कार्यवाही की गई।

(21.) आर्म्स एक्ट (कट्टा) - थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 259/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा अंतर्राज्यीय आरोपी आफताब आलम पिता खुर्शीद आलम उम्र 20 साल निवासी वार्ड क्र. 11 तारानगर थाना सिंगौड़ी जिला पटना बिहार हाल पता रामेश्वर नगर भनपुरी थाना खमतराई जिला रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखे 01 नग कट्टा को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में कार्यवाही की गई।
(22.) नकबजनी - थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 127/2023 धारा 457, 380, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी राकेशधर दीवान के डी.डी.नगर सेक्टर 04 स्थित सुने मकान अंदर प्रवेश कर, कमरे अंदर रखे आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी 01. तीरथ सिंह पिता रसपाल सिंह उम्र 24 साल निवासी गुरूद्वारा के पास कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर। 02. सत्यम तिवारी पिता राजमण तिवारी उम्र 24 साल निवासी देवार बस्ती कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर। 03.रसपाल सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 48 साल निवासी गुरूद्वारा के पास कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 8,50,000/- रूपये एवं आलाजरब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(23.) हत्या - थाना नेवरा के अपराध क्रमांक 143/23 धारा 147, 148, 149, 294, 506बी, 458, 302, 307 भादवि. के प्रकरण में आरोपियों ने थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुंदरू निवासी प्रार्थी के मामा जितेन्द्र पाल एवं आयूष को अश्लील गाली गलौच, मारपीट करने के साथ-साथ हत्या करने की नियत से प्रार्थी के मामा जितेन्द्र पाल एवं उसके लड़के आयूष के शरीर पर वार किये जिससे प्रार्थी के मामा जितेन्द्र पाल की हत्या हो गई तथा उसके लड़के को गंभीर चोट आयी, घटना कारित करने के पश्चात् सभी आरोपी फरार हो गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी 01.आशु उईके पिता मुन्ना उईके उम्र 26 साल निवासी ग्राम जलसो थाना तिल्दा नेवरा रायपुर। 02.शुभम घोष उर्फ राजा पिता सुप्रिया घोष उम्र 26 साल निवासी हिमालयन हाईट्स थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 03.विकास घोष उर्फ सुभाष घोष पिता सुप्रिया घोष उम्र 24 साल निवासी हिमालयन हाईट्स थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 04.बलराम यादव उर्फ राजा पिता इन्दरभान यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम कुंदरू थाना तिल्दा नेवरा रायपुर। 05. शिव कुमार उईके पिता कोदू उईके उम्र 26 साल निवासी ग्राज जलसो थाना तिल्दा नेवरा रायपुर। 06. विशाल उइके पिता विनोद उईके उम्र 20 साल निवासी ग्राम जलसो थाना तिल्दा नेवरा रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग कार तथा 01 नग मोटर साईकल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(24.) हत्या - थाना अभनपुर के अपराध क्रमांक 155/23 धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि. के प्रकरण में थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम खोला स्थित नहर पास में अज्ञात आरोपियों ने मृतक सुनील वर्मा की गला घोट कर हत्या कर स्वयं की पहचान तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को दफना कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर मृतक के परिवार तथा अन्य लोगों से मृतक के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा हत्या के सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुये अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी राकेश कुर्रे उर्फ हसन कुर्रे पिता जय लाल कुर्रे उम्र 32 साल निवासी ग्राम खोला थाना अभनपुर रायपुर हाल पता - बी.एस.यू.पी. कॉलोनी ब्लॉक नं. 04 म.नं. 21 थाना पुरानी बस्ती रायपुर तथा तपन कुमार बांधे पिता नारायण लाल सतनामी उम्र 28 साल निवासी ग्राम खोला अभनपुर हाल पता- नंदी चौक थाना टिकरापारा रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे मृतक की टैक्सी वाहन स्वीफ्ट वाहन को हड़पने के नियत से उसकी रस्सी से गला घोटकर हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को ग्राम खोला स्थित नहर पास दफनाने के साथ मृतक के मोबाईल फोन को अन्यत्र फेंकना बताया गया। आरोपियों की निशानदेही पर शव को उत्खनन कर कब्जे से कब्जे से घटना में प्रयुक्त रस्सी तथा मृतक सुनील कुमार वर्मा की स्वीफ्ट डिजायर वाहन क्रमांक सी जी 04 एन टी 0572 जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में कार्यवाही किया गया।

(25.) नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी - थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 204/2023 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में आरोपी राकेश बैस एवं ओम नारायण पाण्डेय द्वारा प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों की शासकीय विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे कुल 35,00,000/- रूपये की ठगी किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना कें संबंध में प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी राकेश बैस पिता स्व0 डी एस बैस निवासी बी/37 सेन्चुरी कालोनी पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर जिला रायपुर एवं ओम नारायण पाण्डेय पिता रमेशचंद पाण्डेय उम्र 24 साल निवासी सेन्चुरी कालोनी दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना डीडी नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियेां के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

(26.) नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले दम्पत्ति - थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 106/2023 धारा 419, 420, 406, 34 भादवि. के प्रकरण में आरोपी रोशन लाल मिश्रा एवं उसकी पत्नी डॉ. टंकेश्वरी समुंद द्वारा प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों की शासकीय विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे कुल 1,55,00,000/- रूपये की ठगी किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी दम्पत्ती रोशन लाल मिश्रा पिता सीताराम मिश्रा उम्र 38 साल निवासी वार्ड क्र0 54, शिव विहार, ग्राम डूंडा, थाना मुजगहन रायपुर एवं डॉ. टंकेश्वरी समुंद पति रोशन लाल मिश्रा उम्र 40 साल निवासी वार्ड क्र0 54, शिव विहार, ग्राम डूंडा, थाना मुजगहन रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
(27.) 15 नग दोपहिया वाहन चोरी - रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट, थाना देवेन्द्र नगर तथा थाना धरसींवा पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी 01 मनोज तांडी पिता देवनंद तांडी उम्र 28 साल पता गली न 2 खेमलाल साहु का मकान रामनगर थाना गुडि़यारी रायपुर। 02. राकेश यादव पिता संतोष यादव उम्र 18 वर्ष पता- न्यू शांति नगर पुराना पाइप फैक्ट्री रायपुर। 03. कृष्णा ठाकुर पिता जगत राम ठाकुर उम्र 26 वर्ष पता- मुन्ना कबाड़ी दुकान के पास न्यू शांति नगर रायपुर। 04. रोहन जाल पिता जॉली जाल उम्र 18 वर्ष पता- शंकर नगर टंडन डेयरी के पास रायपुर। 05. शिशुपाल पिता पाण्डे बाघ उम्र 21 साल निवासी त्रिमूर्ति नगर राम मंदिर के पीछे देवेन्द्र नगर। 06. कुंजपाल दुर्गा पिता महेन्द्र दुर्गा उम्र 29 साल निवासी त्रिमूर्ति नगर राम मंदिर के पीछे देवेन्द्र नगर। 07. सोनू उर्फ सुशील कुमार साहू पिता लखन साहू उम्र 22 साल निवासी भिलाई थाना खुर्सीपारा जिला दुर्ग एवं अन्य 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी की कुल 15 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 7,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली, थाना पण्डरी, थाना सिविल लाईन, थाना देवेन्द्र नगर एवं थाना धरसींवा पृथक-पृथक धारा 41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(28.) नकली सोना देकर लाखों रूपये की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय फर्जी साधु - थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 200/23 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में आरोपी साधु संत आदेश उदासी दास द्वारा प्रार्थिया को स्वयं को ब्राम्हण सनातनी होना बताकर झांसे मे लेकर प्रार्थिया को सिद्धी युक्त एक लाल कपडे़ मे लिपटा 02 नग सोने के बिस्कुट दिया तथा उसके एवज में प्रार्थिया से 15,00,000/- रूपये की मांग किया जिस पर प्रार्थिया द्वारा साधु संत उदासी दास के बातों पर विश्वास कर साधु आदेश उदासी दास को 15,00,000/- रूपये दिये एवं साधु द्वारा सोने के बिस्कुट को सिद्धी हेतु 10 दिना तक देखने मना किया गया, जिस पर प्रार्थिया को संदेह होने पर सोने की बिस्कुट की जांच कराने पर पाया गया कि उक्त दोनो बिस्कुट नकली थे इस प्रकार संत आदेश उदासी दास द्वारा प्रार्थिया को नकली सोने के बिस्कुट देकर 15,00,000/- रूपये की ठगी कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी संत आदेश दास उदासी उर्फ भगत सिंह उर्फ भक्ति सिंह पिता स्व. काला सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी हनुमान कालोनी रामवास थाना गोविंदगढ जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ठगी की नगदी रकम 80,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(29.) चोरी/लूट (चेन स्नैचिंग) करने वाला बिहार का कोढ़हा गिरोह - थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 250/23 धारा 356, 379 भादवि., थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 74/2023 धारा 356, 379, 34 भादवि. तथा थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 298/23 धारा 392 भादवि. के प्रकरण आरोपियों द्वारा दोपहिया वाहन में सवार होकर अलग-अलग क्षेत्रों प्रार्थियों द्वारा गले में पहने हुये सोने के जेवरातों को खींचकर चोरी/लूट कर फरार हो जाते थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में बिहार जिला कटिहार के अंतर्राज्यीय आरोपी 01.गुड्डू कुमार यादव पिता ललवा यादव उम्र 26 साल निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोड़ा जिला कटिहार बिहार। 02. चंदन कुमार यादव पिता जमुना यादव उम्र 36 साल निवासी निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोड़ा जिला कटिहार बिहार। 03. पप्पू यादव पिता स्व. मुरली यादव उम्र 32 साल निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोड़ा जिला कटिहार बिहार। 04. वीरू कुमार पिता शिव कुमार उम्र 25 साल निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोड़ा जिला कटिहार बिहार। को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की 03 नग साने की चैन तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग चोरी की दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 2,50,000/- रूपये जप्त कर कार्यवाही की गई।
(30.) आर्म्स एक्ट (पिस्टल, कट्टा व जिंदा कारतूस) - थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 223/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा आरोपी दीनदयाल उर्फ दीनू साहू पिता नारायण प्रसाद साहू उम्र 23 साल निवासी ग्राम कसहानार थाना लोरमी जिला मुंगेली हाल पता उरकुरा थाना खमतराई रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग कट्टा, 01 नग पिस्टल एवं 06 नग जिंदा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(31.) चोरी - थाना गुढि़यारी के अपराध क्रमांक 215/23 धारा 457, 380, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात अरोपियों ने गुढि़यारी क्षेत्रांतर्गत डागा भवन स्थित प्रार्थी के मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे में रखे आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरातों को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गुढि़यारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में 01.गौतम बघेल पिता मोहन बघेल उम्र 24 साल निवासी पहाड़ी चौक गुढि़यारी रायपुर। 02. निधि मानिकपुरी पिता सतीश मानिकपुरी उम्र 19 साल निवासी नर्मदापारा राधाकिशन मंदिर के पीछे गुढि़यारी रायपुर एवं अन्य 01 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की संपूर्ण मशरूका सोने एवं चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 25,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(32.) लाखो रूपये की ठगी - थाना गंज के अपराध क्रमांक 142/2023 धारा 420, 409, 34 भादवि. के प्रकरण में आरोपी हर्षिनी टेªडिंग कम्पनी आधं्रप्रदेश के प्रापराईटर वेंकटेशवरलू करनाती एवं महावीर ट्रेडिंग कम्पनी महाराष्ट्र के प्रोपराईटर आजामल सिंह द्वारा प्रार्थी की फर्म श्री लक्ष्मी स्टील एण्ड ट्यूब्स से कुल 68,36,841/- रूपये कीमत के स्टील पाईप्स एण्ड ट्यूब्स सामग्री प्राप्त कर उसका भुगतान न करते हुए अमानत में खयानत कर प्रार्थी के साथ लाखों रूपये की ठगी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना कें संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी वेंकटेश्वरलू पिता रमन अय्या उम्र 48 साल निवासी कवाडीगुड़ा, गांधीनगर के सामने एस.आर.एम.टी. ट्रांसपोर्ट दीपक सदर थाना गांधीनगर जिला हैदराबाद तेलंगाना को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी महावीर ट्रेडिंग कम्पनी महाराष्ट्र के प्रोपराईटर आजामद सिंह फरार है।

(33.) नारकोटिक्स एक्ट (गांजा तस्कर) - थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 265/23 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड नं. 03 मोड़ के पास मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी मोह. अजरूद्दीन पिता निजामुद्दीन उम्र 33 साल निवासी मदनी चौंक संजय नगर रायपुर थाना टिकरापारा रायपुर एवं रूपेन्द्र यादव पिता दिनेश यादव उम्र 21 वर्ष ग्राम खुटेरी थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 80 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 8,00,000/- रूपये तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त चारपहिया वाहन डस्टर क्रमांक सी जी/04/जी एच/4217 तथा 02 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 15,20,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में कार्यवाही की गई।

(34.) हत्या - थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 441/23 धारा 302, 34 भादवि. के प्रकरण में थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोंदवारा स्थित बिजली ऑफिस के सामने में अज्ञात आरोपियों ने मृतक गणेश साहू के सिर, चेहरे में पत्थर से ताबड़तोड वार कर हत्या कर दिये थे तथा वहां से फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर मृतक गणेश साहू के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा हत्या के सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुये अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी 01. भूपेन्द्र बंजारे पिता सुनील बंजारे उम्र 20 साल निवासी लवकुश फर्नीचर के पास गोंदवारा थाना खमतराई रायपुर 02. ऐशलाल कुर्रे पिता समोखन कुर्रे उम्र 22 साल निवासी लवकुश फर्नीचर के पीछे गोंदवारा थाना खमतराई रायपुर 03 संतोष कुर्रे पिता समोखन कुर्रे उम्र 19 साल निवासी लवकुश फर्नीचर के पीछे गोंदवारा थाना खमतराई रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे मृतक गणेश साहू से अपरिचित थे तथा दिनांक घटना को घटना स्थल से कुछ दूरी पर मृतक गणेश साहू रात में अकेले बैठकर मोबाईल चला रहा था इसी दौरान तीनों गणेश साहू के पास जाकर अंधेरा होने के कारण मृतक से उसका मोबाईल फोन में टॉर्च जलाने हेतु मांगे जिस पर मृतक ने अपना मोबाईल फोन ऐशकुमार कुर्रे को दे दिया। ऐशकुमार कुर्रे उसके मोबाईल फोन को लेकर घटना स्थल के पास चला गया। जिसके बाद मृतक द्वारा अपना मोबाईल फोन को तीनों से वापस मांगने पर आरोपियान तुम्हारा मोबाईल फोन वापस नही देंगे कहकर आवेश में आकर मृतक गणेश साहू के साथ मारपीट करते हुए घटनास्थल पास रखें पत्थर से मृतक के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दिये एवं उसके मोबाईल फोन को लेकर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त पत्थर जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(35.) सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध कराने के नाम करोड़ो रूपये की ठगी - थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 134/23 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में आरोपी फिरोज एवं आतिफ लखाने ने प्रार्थी राजकुमार दम्मानी जो अनाज के थोक व्यापार में अनाज एजेंट का कार्य करता से मुलाकात कर सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड चना उपलब्ध कराने का झांसा देते हुए प्रार्थी तथा उसके परिचित के अनाज थोक विक्रेताओं से कुल 01 करोड़ 46 लाख रूपये की ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी फिरोज उस्मान लखानी पिता उस्मान लखानी उम्र 43 साल निवासी 304 साली मार्क पार्क सोसायटी थाना सचिन जी आई डी सी जिला सूरत गुजरात को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है एवं प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी आतिफ लखानी की पूर्व में थाना उरला के ठगी के प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है।

(36.) अंतर्राष्ट्रीय आरोपी विदेशी नाइजीरियन नागरिक - थाना पंडरी के अपराध क्रमांक 152/23 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात मोबाईल नम्बर 7428526216 के धारक ने स्वयं को विकास कुमार नामक व्यक्ति निवासी स्कॉटलैण्ड बताकर पंडरी निवासी प्रार्थिया से उसके मैट्रीमोनियल साईट में सम्पर्क कर उसे विवाह संबंधित प्रलोभन देकर प्रार्थिया को अपने झांसे में लेकर उसे गिफ्ट भेजा है कहते हुए कस्टम विभाग का अधिकारी बनकर पेनाल्टी के नाम पर प्रार्थिया से विभिन्न तिथियों में विभिन्न खातों में कुल 13,55,000/- रूपये स्थानांतरित करा ठगी किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय आरोपी विदेशी नाइजीरियन 01. ईमानुअल पिता नेबुएफ उम्र 33 साल निवासी नाइजीरिया हाल पता - मकान नंबर 08 गली नंबर 08 सैनिक विहार कालोनी मोहन गार्डन थाना रनहोला दल्ली। 02. पोलिनुस पिता अफजोर उम्र 35 साल निवासी नाइजीरिया हाल पता - मकान नंबर 08 गली नंबर 08 सैनिक विहार कालोनी मोहन गार्डन थाना रनहोला दिल्ली। 03. अगस्टीन पिता ओडोडेह उम्र 49 साल निवासी बेनिन हाल पता - मकान नंबर 08 गली नं 08 सैनिक विहार कालोनी मोहन गार्डन थाना रनहोला दिल्ली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपराध से संबंधित 19 नग मोबाईल फोन, 01 नग लैपटॉप, 31 नग अलग - अलग बैकों के एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 35 चेकबुक एवं 01 नग सिमकार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(37.) नकबजनी - थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 146/23 धारा 457, 380 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत सेक्टर 01 गीतांजली नगर स्थित प्रार्थी अब्दुल गनी खान के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी का लॉकर तोड़कर लॉकर में रखें सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी डी. रवि राव पिता डी. कृष्णा राव उम्र 26 साल निवासी जगन्नाथपुर थाना छतरपुर, जिला गंजाम उड़ीसा हाल पता- जलविहार कॉलोनी श्याम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की सोने एवं हीरा जडि़त प्लेटिनम के जेवरात कुल 24 तोला तथा नगदी रकम 80,500/- रूपये जुमला कीमती लगभग 16,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(38.) डकैती (15 लाख रूपये) - थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 170/23 धारा 381, 120बी, 395 भादवि., 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में प्रार्थी प्रिंसु धनुका जो ट्रेडिंग का कार्य करता है जिसका अशोका रतन स्थित बिल्डिंग नंबर 06 फ्लैट नंबर 302 में ऑफिस संचालित है के यहां उसका स्टॉफ सोमेन्द्र क्षत्रिय, चंद्रभूषण डनसेना (चिन्टू), विवेक सोनी एवं संदीप सोनी कार्य करते है। दिनांक 28.05.2023 को कुछ व्यक्ति प्रार्थी के ऑफिस अंदर प्रवेश कर चंद्रभूषण डडसेना चिन्टू को चाकू अड़ाकर उसको अपने साथ लेकर ऑफिस से नगदी रकम एवं लैपटॉप लूट कर चले गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सार्ठबर यूनिट तथा थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी 01.चंद्रकांत निषाद उर्फ चंदू पिता लक्ष्मी प्रसाद निषाद उम्र 28 साल निवासी इंदिरा नगर चौक थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़। 02. अजय मेहर पिता सुधराम मेहर उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं. 42 मिनिमाता चौक थाना जूटमील जिला रायगढ़। 03. विवेक दर्शन पिता ओमप्रकश दर्शज उम्र 33 साल निवासी ग्राम भद्रीपाली थाना खरसिया जिला रायगढ़। 04. गुलाब राम डनसेना पिता चैतराम डनसेना उम्र 33 साल निवासी ग्राम बरभौना थाना छाल जिला रायगढ़। 05. राकेश कुमार झरिया उर्फ गोलू पिता स्व. उत्तरा कुमार झरिया उम्र 31 साल निवासी बरभौना थाना छाल जिला रायगढ़। 06. लोकेश कुमार झरिया पिता स्व. उत्तरा कुमार झरिया उम्र 29 साल निवासी बरभौना थाना छाल जिला रायगढ़। 07. नवीन यादव पिता श्यामू लाल यादव उम्र 34 साल निवासी ग्राम दरोगामूड़ा थाना जूटमील जिला रायगढ़। 08. ईश्वर डनसेना पिता स्व. बाबूलाल डनसेना उम्र 24 साल निवासी ग्राम बरभौना थाना छाल जिला रायगढ़। 09. ऋषि कुमार डनसेना उर्फ सोनू पिता गंगा राम डनसेना उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरभौना थाना छाल जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण का मुख्य मास्टरमाईंड चंद्रभूषण डडसेना है। जिसने प्रार्थी के ऑफिस में उनके साथ मिलकर डकैती करने की योजना बनाई तथा दिनांक घटना को योजना अनुसार चंनद्रभूषण डडसेना द्वारा उन्हें प्रार्थी के ऑफिस में बुलाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया तथा स्वयं चाकू की आड़ में उनके साथ डकैती पश्चात् प्रार्थी के ऑफिस से फरार हो गया। जिस पर आरोपियों के कब्जे से डकैती की नगदी रकम 14,00,000/- रूपये एवं 03 नग लैपटॉप तथा घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। प्रकरण में संलिप्त आरोपी चंद्रभूषण डडसेना एवं कुणाल सारभी फरार है।

(39.) 50 नग दोपहिया वाहन चोरी - रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर प्रकरण में संलिप्त कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की कुल 50 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 30,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा एवं डी.डी.नगर में पृथक-पृथक धारा 41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(40.) ऑनलाईन सट्टा सिंडीकेट - थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 179/23 धारा 4(क) जुआ एक्ट, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06, 07 तथा 66डी आई.टी एक्ट के प्रकरण में दिनांक 07.06.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पण्डरी क्षेत्रांतर्गत मोवा स्थित अशोका आयकन सोसायटी में अभिनन्दन उर्फ मन्नू नत्थानी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा मुखबीर की सूचना पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान में रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. अभिनन्दन नत्थानी उर्फ मन्नू नत्थानी पिता एन.जी नत्थानी निवासी 402 डायमण्ड ए अशोका रतन थाना मोवा पण्डरी रायपुर। 02. कैलाश ठाकरे पिता स्व. भारत ठाकरे उम्र 37 साल निवासी जनता कॉलोनी गुढि़यारी रायपुर। 03. अश्वनी शर्मा पिता मनोज शर्मा उम्र 35 साल निवासी समता कॉलोनी थाना आजाद चौक रायपुर। को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा ऑनलाईन सट्टा सिंडीकेट तैयार कर विभिन्न जिलों एवं राज्यों में जेम्स-777, लकीबुक91 डॉटकॉम एवं अन्य ऑनलाईन सट्टा एप में आई.डी. बनाकर ऑनलाईन सट्टा संचालित करना बताया गया। जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 14 नग मोबाईल फोन, 02 नग लैपटॉप, मैकबुक, 01 नग साउण्ड मिक्सर डिवाईस, नगदी रकम 2,80,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 8,00,000/- रूपये तथा 20 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन डिटेल का रिकॉर्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(41.) नारकोटिक्स एक्ट (गांजा) - थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 284/23 धारा 20(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा आरोपी बादल सैनी पिता तेजराम सैनी उम्र 19 साल निवासी सिकंदराबाद कास्तबाड़ा पुलिस चौकी के पास थाना सिटी कोतवाली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 14 किलो 725 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1,40,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(42.) डकैती - थाना गोबरानवापारा के अपराध क्रमांक 239/23 धारा 397 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी अमन कुमार दुबे दिनांक 14.06.2023 के रात्रि करीबन 10.00 बजे अपने पास लेबर पेमेंट करने हेतु रखें पैसे 7,30,000/- रूपये से भरे बैग को लेकर अपने दोपहिया वाहन सीजी/05/एपी/0810 से अकेले गोबरानवापारा के लिये जा रहा था ग्राम हसदा के पास पहुंचा था कि 02 मोटर सायकल में सवार 05 अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी को घेर लिया गया जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी दोपहिया वाहन को रोका गया, प्रार्थी के वाहन रोकते ही आरोपियों द्वारा प्रार्थी से मारपीट करते हुए अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी पर वार कर उसके पास रखे पैसे से भरे बैग, आईफोन एवं प्रार्थी की दोपहिया वाहन को लूट कर फरार हो गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सार्ठबर यूनिट तथा थाना गोबरानवापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी 01. हुलास साहू पिता रमेश साहू उम्र 23 साल निवासी ऊपरपारा वार्ड नं. 10 थाना अभनपुर रायपुर। 02. सन्नी धु्रव पिता रमेश धु्रव उम्र 27 साल निवासी सी.एच.सी. अभनपुर के पीदे वार्ड नं. 07 थाना अभनपुर रायपुर। 03. चमड़दास उर्फ सिंधी उर्फ छोटू पिता बहुरदास उम्र 35 साल बजरंग होटल के पीछे वार्ड नं. 08 थाना अभनपुर रायपुर। को गिरफ्तार कर कब्जे से डकैती की नगदी रकम 6,42,000/- रूपये, प्रार्थी की पल्सर मोटर सायकल एवं आईफोन जुमला कीमती लगभग 8,50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग मोटर सायकल एवं चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(43.) डकैती - थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 525/23 धारा 395 भादवि. के प्रकरण में पैरेग्रिन गार्डिंग प्रायवेट लिमिटेड प्रायवेट सुरक्षा गार्ड में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत प्रार्थी नरेश कुमार चौबे के कम्पनी के 02 सुरक्षा गार्ड इंडस्ट टावर प्राईवेट लिमिटेड वेयर हाउस में दिनांक 16-17.06.2023 को रात्रि को ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान रात्रि करीबन 02.15 बजे 09-10 अज्ञात आरोपी वेयर हाउस अंदर प्रवेश कर प्रार्थी तथा दोनो सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करते हुए तीनों को चाकू दिखाकर तीनों को गमछे से बांध कर उनके मोबाईल फोन लेते हुए उन्हें कमरे में बंद कर वेयरहाउस के दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर वेयरहाउस अंदर प्रवेश कर एलसीयू 27 नग, डीजी बैटरी 12 नग, डी.व्ही.आर. 01 नग, मिराकी डिवाईस 02 नग, वाई.फाई डिवाईस 02 नग, मिराकी पावर कार्ड 02 नग, सीपीयू 02, केबल रोड 03 बण्डल, सेप्टी शू 02 जोड़ी को डकैती कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी 01. फिरोज खान उर्फ राजा पिता हसन खान उम्र 30 साल निवासी ग्राम कुसमुण्डा गेवरा बस्ती बरपाली मोहल्ला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा। 02. तुषार दास महंत उर्फ राजा पिता गुहा दास महंत उम्र 25 साल निवासी ग्राम सूदरैली थाना नगरदा जिला सक्ति जांजगीर-चांपा। हाल पता - ढ़ोढी पारा वार्ड नंबर 15 चौकी सी.एस.ई.बी. थाना सिटी कोतवाली जिला कोरबा। 03. काली जोगी पिता स्व. छबि लाल जोगी उम्र 25 साल निवासी गांधी चौक पुरानी बस्ती थाना सिटी कोतवाली जिला कोरबा। 04. चंदन जोगी उर्फ रितेश पिता स्व. राजकुमार जोगी उम्र 22 साल निवासी भतप्रहरी थाना हरदीबाजार जिला कोरबा। हाल पता आर टी ओ कार्यालय के पीछे डेरा पारा रावाभांठा थाना खमतराई रायपुर। 05. रफीक मोहम्मद पिता सुकुर मोहम्मद उम्र 43 साल निवासी ग्राम जतहरी ग्राउण्ड के बाजू थाना जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.)। हाल पता - वार्ड नंबर 04 आजाद नगर कटघोरा थाना कटघोरा जिला कोरबा। 06. शहबाज खान उर्फ गोलू पिता नईम खान उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 04 आजाद नगर कटघोरा थाना कटघोरा जिला कोरबा। 07. राजू देवार पिता स्व0 डोगर देवार उम्र 22 साल निवासी भतप्रहरी थाना हरदीबाजार जिला कोरबा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से डकैती की उक्त संपूर्ण मशरूका कीमती लगभग 6,00,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरा वाहन क्रमांक सी जी/12/ए टी/7559 एवं डी आई पिकअप वाहन क्रमांक सी जी/12/बी बी/9435 को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(44.) ई.डी.(प्रर्वतन निदेशालय) सहति अन्य शासकीय जांच एजेंसियां का अधिकारी बन करोड़ो रूपये की उगाही- थाना राखी के अपराध क्रमांक 117/23 धारा 419, 384 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी आबकारी अपर आयुक्त राकेश कुमार मण्डावी को दिनांक 16.05.2023 को मोबाईल नम्बर के धारक 9112329778, 9561225697 के धारक द्वारा स्वयं को प्रर्वतन निदेशालय नई दिल्ली का अधिकारी होना बताकर प्रार्थी को उसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने की तथा उसका निराकरण करने हेतु पैसे की मांग की गई। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर के अज्ञात धारक की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी अश्वनी भाठिया पिता देवेन्द्र नाथ भाठिया उम्र 54 साल निवासी कौशल्य विहार चिकलधरा रोड परथवाड़ा थाना अंजनगांव जिला अमरावती (महाराष्ट्र) एवं निशांत इंगडे पिता प्रेमदास इंगडे उम्र 24 साल निवासी पथरौल तालुआ अंचल थाना पथरौल जिला अमरावती (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कब्जे से घटनाओं में प्रयुक्त 04 नग मोबाईल फोन एवं 04 नग सिम कार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(45.) वन्य जीव हिरण की सिंग व खाल की तस्करी - दिनांक 27.06.23 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि दोपहिया वाहन सवार दो व्यक्ति अपने पास वन्य जीव हिरण की सिंग व खाल रखें है तथा ग्राम गोढि़ होते हुए मंदिर हसौद की तरफ आर रहे है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद की टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत नवांगांव स्थित अंडरब्रिज पास नाकेबंदी कर दोपहिया वाहन तथा व्यक्तियों को चिन्हांकित कर प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र कुमार साहू एवं फागूराम यादव को पकड़कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा महासमुंद निवासी अन्य 02 साथी लिलेश साहू एवं भीषम बरिहा उन्हंें बिक्री करने हेतु देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी 01. भूपेन्द्र कुमार साहु पिता जामा राम साहु उम्र 37 साल निवासी ग्राम देवरी थाना आरंग जिला रायपुर। 02. फागुराम यादव पिता फेरू राम यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम गुल्लु पारा थाना आरंग जिला रायपुर। 03. लिलेश साहू पिता अनिरूद्ध साहू उम्र 31 साल निवासी ग्राम सिनोधा, पटेवा जिला महासमुंद। 04. भीषम बरिहा पिता कंसू राम बरिहा उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिनोधा, पटेवा जिला महासमुंद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें 02 नग हिरण के सिंग एवं 01 नग खाल तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 4,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 335/23 धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(46.) लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके निजी दस्तावेजों का दुरूपयोग कर सट्टा के लेन-देन हेतु उपयोग - थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 569/23 धारा 420, 34 भादवि. एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 एवं 08 के प्रकरण में महादेव सट्टे पैसों का लेन-देन करने वाले आरोपी कुलविन्दर सिंह उर्फ सन्नी तथा उसके साथी प्रसुन द्विवेदी एवं युवराज साहू द्वारा प्रार्थी को झांसे में लेकर उसके निजी दस्तावेजों का दुरूपयोग कर बैंक खाता खुलवाकर बैंक खाता का उपयोग महादेव सट्टा एप के पैसो के लेन-देन में किया जा रहा था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ सन्नी, प्रसुन द्विवेदी एवं युवराज साहू को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अन्य 11 व्यक्तियों द्वारा कमीशन में अपना बैंक खाता महादेव ऑनलाईन सट्टा एप के पैसो के लेन-देन हेतु देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त सभी आरोपी 01. प्रसून कुमार द्विवेदी पिता बृजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उम्र 20 साल निवासी अल्का विहार उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 02. कुलविन्दर सिंह उर्फ सन्नी पिता जरनैल सिंह उम्र 23 साल निवासी कबीर नगर एल.आई.जी 154 थाना कबीर नगर रायपुर। 03. युवराज साहू पिता सुरेश साहू उम्र 28 साल निवासी शिव मंदिर के पास डंगनिया थाना डी.डी.नगर रायपुर। 04. प्रतीक कुमार शुक्ला पिता प्रहलाद कुमार शुक्ला उम्र 20 साल निवासी बंधवा तालाब रामेश्वर नगर पुराना केबिन पार थाना खमतराई रायपुर। 05. विशाल कुमार सिंग पिता धीरेन्द्र सिंग उम्र 19 साल निवासी खमतराई सन्यासीपारा माता पण्डाल थाना खमतराई रायपुर। 06. प्रतीक नामदेव पिता महेन्द्र नामदेव उम्र 19 साल निवासी गंगानगर शिव मंदिर के पास भनपुरी थाना खमतराई जिला रायपुर। 07. बी. दिशांत राव पिता बी. नागेश्वर राव उम्र 20 साल निवासी शिवानंद नगर सेक्टर 03 सामुदायिक भवन के पास थाना खमतराई रायपुर। 08. पंकज साहू पिता रिथा राम साहू उम्र 20 साल निवासी गंगानगर बाजार के पास थाना खमतराई रायपुर। 09. अदिल फारूकी पिता ईकबाल हुसैन उम्र 21 साल निवासी रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास थाना खमतराई रायपुर। 10. अंकित सिंह पिता अशोक कुमार सिंह उम्र 21 साल निवासी कविलाश नगर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल भनपुरी थाना खमतराई जिला रायपुर। 11. प्रशांत नामदेव पिता महेन्द्र नामदेव उम्र 21 साल निवासी गंगानगर शिव मंदिर के पास भनपुरी थाना खमतराई जिला रायपुर। 12. अश्विन कुमार कश्यप पिता रामशंकर कश्यप उम्र 21 साल निवासी श्रीनगर गणेश मंदिर के पास थाना खमतराई जिला रायपुर। 13. दुर्गेश मिश्रा पिता सत्येन्द्र कुमार मिश्रा उम्र 19 साल निवासी शारदा इलेक्ट्रिकल्स उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 14. आई.पवन पिता श्रीनिवास उम्र 19 साल निवासी झण्डा चौक के पास श्रीनगर थाना खमतराई जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 06 नग पासबुक, 13 नग ए.टी.एम. कार्ड, 02 नग मोबाईल फोन तथा नगदी रकम 3000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(47.) लाखों रूपये कीमत के सोने चांदी के जेवरातों की नकबजनी - थाना आरंग के अपराध क्रमांक 411/23 धारा 457, 380, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम भानसोज निवासी प्रार्थी हरिशंकर कुर्रे के सुने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखें सोने चांदी के जेवरातों तथा नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी डागेश्वर साहू उर्फ नानू साहू पिता नंदकुमार साहू उम्र 22 साल निवासी नर्सिंग चौक, ग्राम भानसोज थाना आरंग रायपुर एवं कन्हैया धीवर उर्फ डागा धीवर पिता दुकालहा धीवर उम्र 21 साल निवासी बंधवा तालाब के पास, नरसिंग चौक, ग्राम भानसोज थाना आरंग रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात कीमती लगभग 6,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(48.) नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ो रूपये की ठगी - थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 329/2023 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में आरोपी भूपेश कुमार सोनवानी द्वारा प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार वर्मा तथा उसके परिवार के सदस्यों की अलग-अलग शासकीय विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों से कुल 70,10,000/- रूपये की ठगी किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना कें संबंध में प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी भूपेश कुमार सोनवानी पिता भोला सिंह सोनवानी उम्र 48 साल पता ग्राम दबनई, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद। हाल पता - अमर चौक राजातालाब सिविल लाईन रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(49.) नकबजनी - थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 325/23 धारा 457, 380 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत पचपेड़ी नाका चौक स्थित प्रार्थी गोपाल चौनानी के मां लक्ष्मी टेलिकॉम नाकम दुकान के रोशनदान के ग्रील को तोड़कर दुकान अंदर प्रवेश कर लाखों रूपये के मोबाईल फोन को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में मोह. सद्दाम खान पिता शब्बीर खान उम्र 28 साल निवासी ग्राम मुत्तौर थाना ललौली जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की विभिन्न कम्पनियों के कुल 72 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 20,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(50.) रेलवे विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी - थाना गंज के अपराध क्रमांक 249/2023 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में आरोपी आशीष बंजारे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी तथा अन्य 14 व्यक्तियों की रेलवे विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उन्हें फर्जी ज्वाईनिंग लेटर देकर तथा फर्जी ट्रेनिंग कराकर प्रति व्यक्ति 07 लाख रूपये लेकर कुल 91,00,000/- रूपये की ठगी किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना कें संबंध में प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी आशीष बंजारे उर्फ राहुल पिता सुभाष बंजारे उम्र 30 साल निवासी पुरानी बस्ती, देव चौक पानी टंकी के पास थाना उरला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग सी.पी.यू., 01 नग प्रिंटर, 01 नग की-बोर्ड एवं माउस, कनेक्शन वायर, 01 नग मोबाईल फोन तथा 06 नग खाली खाकी लिफाफा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है।

(51.) आबकारी एक्ट (शराब तस्करी) - थाना आरंग के अपराध क्रमांक 473/23 धारा 34(2) आबाकरी एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत महासमुंद तिराहा पास आरोपी केशव दास वैष्णव पिता संतोष दास वैष्णव उम्र 36 साल निवासी शास्त्री नगर अकोली रोड आरंग थाना आरंग जिला रायपुर को चारपहियाा वाहन स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक सीजी/12/डी/9268 में अवैध रूप से शराब तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से कुल 480 नग पौवा देशी शराब कीमती लगभग 60,000/- रूपये तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त चारपहिया वाहन स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक सी जी/12/डी/9268 जुमला कीमती लगभग 4,60,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(52.) नारकोटिक्स एक्ट (गांजा) - थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 323/23 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सुभाष स्टेडियम पास गांजा बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश करते आरोपी सुबोध कुमार गुप्ता पिता शिवसेवक गुप्ता उम्र 48 साल निवासी शबरी नगर दोरनापाल थाना दोरनापाल जिला सुकमा छ.ग को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 21 किलो 200 ग्राम गांजा कीमती लगभग 2,10,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(53.) 40 नग दोपहिया वाहन चोरी का खुलासा - रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट श्री गिरीश तिवारी को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी राहुल वर्मा पिता योगेश वर्मा उम्र 31 साल निवासी म.नं. 31/1 टीचर्स कॉलोनी थाना खरोरा रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की कुल 40 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 15,00,000/- रूपये जप्त किया गया। चोरी की 16 नग दोपहिया वाहनों में आरोपी के विरूद्ध थाना थाना सिविल लाईन, आजाद चौक, न्यू राजेन्द्र नगर, देवेन्द्र नगर, खम्हारडीह, कोतवाली, सरस्वती नगर, पण्डरी तथा थाना जी.आर.पी रायपुर में अपराध पंजीबद्ध है तथा चोरी की शेष 24 नग दोपहिया वाहनों में आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली धारा 41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(54.) नारकोटिक्स एक्ट (गांजा) - थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 323/23 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सुभाष स्टेडियम पास गांजा बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश करते आरोपी सुबोध कुमार गुप्ता पिता शिवसेवक गुप्ता उम्र 48 साल निवासी शबरी नगर दोरनापाल थाना दोरनापाल जिला सुकमा छ.ग को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 21 किलो 200 ग्राम गांजा कीमती लगभग 2,10,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(55.) आर्म्स एक्ट (कट्टा) - थाना गुढि़यारी के अपराध क्रमांक 348/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आरोपी नितिन कुमार डहरिया उर्फ बंटी पिता राम कुमार डहरिया उम्र 24 साल निवासी बड़ा अशोक नगर दुर्गा मंदिर के पास गुढि़यारी रायपुर हाल पता भवानी नगर कोटा निर्मलकर दुकान के पास थाना सरस्वती नगर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग कट्टा एवं 02 नग जिन्दा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गुढि़यारी में कार्यवाही किया गया।
(56.) ए.सी.सी.यू की टीम द्वारा गुम हुए कुल 574 नग मोबाईल फोन को ढूंढ कर बरामद कर मोबाईल फोन स्वामियों को किया गया वापस - गुम मोबाईल फोन की घटनाओं को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. श्री गिरीश तिवारी को गुम मोबाईल फोन को ढूंढ कर बरामद करने निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ए.सी.सी.यू. रायपुर की टीम द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत गुम मोबाईल फोन के आवेदनों पर गुम हुए मोबाईल फोन को ढूंढने का विशेष अभियान चलाते हुए, ए.सी.सी.यू. की टीम द्वारा वर्ष 2023 में आवेदकों के गुम हुए कुल 574 नग मोबाईल फोन कीमती लगभग 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रूपये) को रायपुर सहित अन्य जिलों व अन्य राज्यों के अलग - अलग स्थानों से ढूंढ कर बरामद कर मोबाईल फोन को उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया।
(57.) नारकोटिक्स एक्ट (गांजा तस्करी) - थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 535/23 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत एन.एच 53 स्थित छतौना चौक में आरोपी 01. रोहित भास्कर पिता भागवत भास्कर उम्र 32 साल निवासी गली नं. 05 टीवी सेन्टर जाधव बाड़ी औरंगाबाद महाराष्ट्र। 02. रमेश्वर सोनवने पिता कडुवा सोनवने उम्र 29 साल निवासी पिसोर औरंगाबाद महाराष्ट्र। 03. अक्षय काले पिता संजय काले उम्र 24 साल निवासी सोना थाना एजंट औरंगाबाद महाराष्ट्र। 04. सचिन चाटसे पिता किशन चाटसे उम्र 33 साल निवासी अजेगांव थाना गोरेगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र। को चारपहिया वाहन स्वीफ्ट क्रमांक एमएच/02/बीआर/8581 एवं एमएच/20/बीवाय/0902 में गांजा तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 56 किलो 940 ग्राम गांजा तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त चारपहिया वाहन स्वीफ्ट क्रमांक एमएच/02/बीआर/8581 एवं एमएच/20/बीवाय/0902 तथा 04 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 16,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(58.) नारकोटिक्स एक्ट (एम.डी. ड्रग्स) - थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 304/23 धारा 22(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी जय राजपाल पिता सुनिल राजपाल उम्र 22 साल निवासी पवनविहार कॉलोनी मेडिशाईन हॉस्पिटल रोड थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अलग-अलग पुडि़यो में रखें कुल लगभग 05 ग्राम एम.डी. ड्रग्स एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(59.) हत्या - थाना उरला के अपराध क्रमांक 370/23 धारा 307, 302, 34 भादवि. के प्रकरण में राजू साहू उर्फ गोलू, सुनील पाल उर्फ गड्डी एवं अजय टण्डन उर्फ चीची पुराने विवाद को लेकर उरला रायपुर निवासी अमन बंजारे पर चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाये थे, कि उपचार के दौरान अमन बंजारे की मृत्यु हो गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. राजू साहू उर्फ गोलू पिता दशरू साहू उम्र 26 साल निवासी रावाभांटा खेल मैदान के पास थाना खमतराई जिला रायपुर। 02. सुनील पाल उर्फ गड्डी पिता रमेश पाल उम्र 23 साल निवासी सतनाम चौक वार्ड 02 उरला थाना उरला जिला रायपुर। 03. अजय टण्डन उर्फ चीची पिता पीला राम टण्डन उम्र 24 साल निवासी सतनाम चौक वार्ड क्र. 02 उरला थाना उरला जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। ़
(60.) फर्जी कॉल एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले दिल्ली के अंतर्राज्यीय ठग - रेंज सायबर थाना रायपुर के अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 420 भादवि. 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट के प्रकरण में दिनांक 12.06.23 को अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी रोहित कुमार साहू निवासी कुम्हारी जिला दुर्ग जिसका बैंक खाता पण्डरी मोवा, रायपुर ब्रांच स्थित एक्सिस बैंक में है, के मोबाईल फोन में एक्सिस बैंक के टोल फ्री नम्बर 18605005555 से फोन कर क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी दी जा रही थी इसी दौरान प्रार्थी के उक्त बैंक खाता में अलग-अलग किश्तो में लगभग 05 लाख रूपये क्रेडिट हुए उसके पश्चात् लगभग 04 लाख रूपये डेबिट भी हो गये। जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा बैंक में जानकारी दी गई जिस पर बैंक द्वारा प्रार्थी के बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने होम लोन की किश्त को पटाने हेतु बैंक जाकर अपने खाते से ब्लॉक को हटवाया गया जिसके पश्चात् दिनांक 30.06.2023 से 01.07.2023 के मध्य प्रार्थी के खाते से कुल 9,18,002/- रूपये आहरित कर ठगी कर लिया गया। लाखों रूपये की ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, थाना प्रभारी रेंज साईबर थाना रायपुर एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेंज साईबर थाना रायपुर एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01. लक्की कुमार पिता शेर सिंह उम्र 30 साल निवासी म.नं. 36-डी गली नं. 03 स्वामी सदानंद कॉलोनी भलसवा डेयरी विजय विहार रोहणी थाना भरसवा डेयरी नई दिल्ली हाल म.नं. सी-19 दूसरा माला हरगोविन्द विहार विजय विहार बिहार फेस-02 दिल्ली। स्थाई पता सोनीपत हरियाणा के निवासी। 02. वसीम अहमद पिता सईद अहमद उम्र 25 साल निवासी मयूर विहार फेस-1 आचार्य निकेतन गली नं. 02 अंकित डेयरी थाना मयूर विहार फेस-1 नई दिल्ली। स्थाई पता सरसवां तह. नकुड़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी के पैसों से क्रय की गई 01 नग आईफोन-14 कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जप्त करने के साथ ही 6,50,000/- रूपये को होल्ड कराया जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(61.) बीमा पॉलिसी में अधिक रकम दिलाने के नाम पर देश भर में करोड़ो रूपये की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग - थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 309/23 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी भानू प्रताप सिंह निवासी सी-116 आचमन गुरूघासीदास कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर द्वारा मोबाईल नम्बर 9012207395 के अज्ञात धारक द्वारा स्वयं को मैक्स लाईफ इंश्योरेंस का अधिकारी होना बताकर प्रार्थी को उसके मैक्स लाईफ इंश्यूरेंस पॉलिसी में अधिक फायदा दिलाने के नाम पर प्रार्थी के अलग - अलग खातों एवं अलग- अलग तिथियों में प्रार्थी से कुल 20,82,000/- रूपए की ठगी किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी रंजीत यादव पिता नींबूलाल यादव उम्र 29 साल निवासी डब्ल्यू 02 - 332 श्रीनगर थाना नेताजी सुभाष पैलेस न्यू दिल्ली को गिरफ्तार कर उसकेे कब्जे से ठगी की घटना मंे प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों के 34 नग मोबाईल फोन एवं 30 नग सिम कार्ड जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
(62.) आर्म्स एक्ट (कट्टा व जिंदा कारतूस) - थाना गंज के अपराध क्रमांक 330/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी अफजल खत्री पिता अनवर खत्री उम्र 37 साल निवासी एम.पी.सी.बी. कॉलोनी चचाई थाना चचाई जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश हाल पता - अमलीडीह न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर एवं सोनू मिश्रा पिता जी.डी. मिश्रा उम्र 36 साल निवासी व्ही.आई.पी कॉलोनी खनिज नगर थाना तेलीबांधा रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से रखें 03 नग पिस्टल, 01 नग जिन्दा कारतूस, 02 नग मोबाईल फोन एवं नगदी रकम 30,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(63.) नारकोटिक्स एक्ट - दिनांक 04.10.23 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत इन्द्रप्रस्थ कालोनी फेस 02 गेट के पास एक व्यक्ति अपने पास चरस रखा हैं तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की नारकोटिक्स सेल एवं थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी डी. राहुल राव पिता डी. लिंगराज राव उम्र 24 साल निवासी इन्द्रप्रस्थ कालोनी फेस 02 थाना डी.डी.नगर रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से अलग - अलग 06 पैकटो में रखें कुल 0.80 ग्राम चरस कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 451/23 धारा 21ए नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
(64.) व्हॉट्सएप में फर्जी डी.पी. (प्रोफाईल पिक्चर) लगाकर देशभर में ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह - थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 594/23 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी सतीश कुमार सरावगी जो तेलीबांधा स्थित डी.वी. प्रोजेक्ट लिमिटेड में सी.एफ.ओ. के पद पर कार्यरत था, कि दिनांक 14.09.2023 को प्रार्थी के मोबाईल व्हॉट्सएप नंबर मंे अज्ञात मोबाईल व्हॉट्सएप नंबर 8876262064 के धारक जिसमें कम्पनी के डायरेक्टर दिनेश कुमार पटेल की फोटो लगी हुई थी, के द्वारा मैसेज कर अपने द्वारा दिये गये बैंक खातों में प्रार्थी से आर.टी.जी.एस के माध्यम से अलग-अलग किश्तों में कुल 55,55,311/- रूपये स्थानांतरित कराकर ठगी किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण मंे आरोपी 01. प्रवीण ठाकुर पिता भरत ठाकुर उम्र 23 साल निवासी ग्राम करन कुदरिया थाना मरसक जिला छपरा बिहार हाल पता बी.जे रेसीडेंसी सेक्टर 45 सदरपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा उत्तर प्रदेश। 02. आदित्य कुमार शर्मा पिता हरिहर शर्मा उम्र 35 साल निवासी गोसिहाया थाना बढ़रिया जिला सिवान बिहार हाल पता बी.जे रेसीडेंसी सेक्टर 45 सदरपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा उत्तर प्रदेश। 03. सलाउद्दीन शेख पिता मोह. खलील उम्र 53 साल निवासी कोसांबी गोसाई जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 04. धनंजय सिंह पिता अरूणीनाथ सिंह उम्र 29 साल निवासी छत्रपुरा थाना भटपारी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 04 नग मोबाईल फोन, 04 नग सिम एवं 01 नग चेकबुक जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
(65.) आर्म्स एक्ट (कट्टा व जिंदा कारतूस) - थाना गुढि़यारी के अपराध क्रमांक 463/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की टीम द्वारा आरोपी गोपाल ओझा पिता संतोष ओझा उम्र 21 साल निवासी निरंकारी ट्रेडर्स के पास एकता नगर गुढि़यारी रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखंे 01 नग कट्टा एवं 02 नग जिन्दा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गुढि़यारी में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(66.) अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर - दिनांक 16.10.23 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में गांजा परिवहन करते महासमुंद से रायपुर की ओर आ रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी 01. सत्यप्रिया मांझी पिता सुदर्शन मांझी उम्र 30 साल निवासी गोजा पथर थाना किशोर नगर जिला अंगुल उड़ीसा। 02. प्रदोश मुण्डा पिता विनोद मुण्डा उम्र 30 साल निवासी खोदर थाना किशोर नगर जिला अंगुल उड़ीसा। 03. हितेश प्रधान पिता दुखी श्याम प्रधान उम्र 19 साल निवासी गोजा पथर थाना किशोर नगर जिला अंगुल उड़ीसा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग - अलग पैकेटों में रखें कुल 91 किलो 240 ग्राम गांजा, गांजा परिवहन मंे प्रयुक्त टाटा मान्जा कार क्रमांक जी जे/21/ए ए/6123 तथा घटना से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 14,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 600/23 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
(67.) नारकोकटिक एक्ट (गांजा तस्कर) - दिनांक 17.10.23 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में गांजा परिवहन करते महासमुंद से रायपुर की ओर आ रहे है। है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करते हुए आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम पारागांव बस स्टॉपेज पास आरोपी 01. दिनेश डहरिया पिता स्व. राजू डहरिया उम्र 21 साल निवासी भिलाई हा. बोर्ड. कालोनी मनं 96 थाना जामुल जिला दुर्ग। 2. शिव कुमार टंडन पिता गज राज टंडन उम्र 23 साल निवासी भिलाई हा. बोर्ड. कालोनी म.न. 99 थाना जामुल जिला दुर्ग को चारपहिया वाहन में गांजा तस्करी करते गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से अलग - अलग पैकेटों में रखें कुल 21 किलोग्राम गांजा तथा गांजा परिवहन मंे प्रयुक्त कार क्रमांक सी जी/07/एम बी/2167 जुमला कीमती लगभग 5,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आंरग में अपराध क्रमांक 645/23 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

(68.) आर्म्स एक्ट (कट्टा एवं जिन्दा कारतूस) - थाना उरला के अपराध क्रमांक 417/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय आरोपी रूपेश कुमार यादव पिता सतेंदर राय उम्र 23 साल निवासी ग्राम खोरीपारा थाना दरखा जिला छपरा बिहार हाल त्रिमुर्ति चौक ठाकुर का मकान थाना उरला जिला रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखे 01 नग कट्टा एवं 05 नग जिन्दा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(69.) 02 माह पूर्व हत्या के प्रकरण का खुलासा - थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 640/23 धारा 302, 201, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने दिनांक 11.09.2023 में थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत सिंगरौली मध्यप्रदेश निवासी रामनारायण मौर्या पिता राज बहादुर कोरी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम नकटा स्थित कुर्मी डबरी तालाब में फेंकर कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. संतोष कुमार यदु पिता सुरेश कुमार यदु उम्र 40 साल निवासी ग्राम गांधी नकटा थाना मंदिर हसौद रायपुर। 02. दयाराम यादव पिता कैलाश यादव उम्र 26 साल निवासी आंगनबाड़ी केन्द्र के पास नकटा मंदिर हसौद रायपुर। 03. आनंद मौर्या पिता बुद्धसेन कोरी उम्र 21 साल निवासी विजयपुर थाना अमिलिया जिला सिधी मध्यप्रदेश हाल पता - आर.एस.जी यदु ट्रांसपोर्ट कम्पनी नकटा थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वदिनांक घटना को मृतक सहित तीनों ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कमरे में शराब पी रहे थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर मृतक का संतोष कुमार यदु, दयाराम यादव एवं आनंद मौर्या के साथ विवाद हुआ जिस पर तीनों मिलकर मृतक रामनारायण मौर्या के साथ मारपीट किये जिससे रामनारायण मौर्या वहां से कहीं चले गया जिस पर तीनों के द्वारा रामनारायण मौर्या को पुनः ढूंढकर उसके साथ हाथ मुक्का व जूते सहित छोटे गैस सिलेण्डर से मारपीट कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिये तथा साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को घटना स्थल स्थित तालाब में फेंक दिये। जिस पर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त छोटा सिलेण्डर एवं जूता जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवााही की गई।
(70.) हत्या के प्रकरण का खुलासा - थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 728/23 धारा 382, 302, 201, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा ट्रक को लूटने के ईरादे से दिनांक 26.10.2023 को ट्रक चालक की हत्या कर ट्रक को लेकर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी मंजय यादव उर्फ लक्की पिता बाबूलाल यादव उम्र 36 वर्ष, 02. इन्द्रासन सादव पिता बाबूलाल यादव उम्र 34 वर्ष सा. महरादेउर थाना भोर जिला गोपाल गंज (बिहार) । 03. रितेश सिन्हा पिता टीकम सिन्हा उम्र 25 वर्ष साकिन गरियाबंद मानस चौक हालपता- महंसमुन्द थाना कोतवाली जिला महासमुंद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(71.) नकबजनी - थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 452/23 धारा 457, 380 भादवि के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी नेरन्द्र कुमार जैन के कोतवाली क्षेत्रांतर्गत स्थित घर अंदर प्रवेश कर देखा तो कमरे आलमारी में रखा सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम सामान, व अन्य सामान को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी 01.सूरज सोना पिता सुनील सोना उर्फ बिलवा उम्र 19 साल निवासी ग्राम सिंदेकला देहली थाना सिंदेकला जिला बलांगीर (उडीसा)। हाल पता - दुर्गा नगर पंडरी रायपुर। 02. पूनम सोना पति सुनील सोना उर्फ बिलवा उम्र 30 साल निवासी ग्राम सिंदेकला देहली थाना सिंदेकला जिला बलांगीर (उडीसा)। हाल पता - ईदगाहभाठा लाखेनगर आजाद चौक रायपुर। 03.पूजा कुम्हार पति संजय चौहान उम्र 30 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी वाल्मिकी नगर कबीर नगर रायपुर। 04. संजय चौहान उर्फ संजय कुम्हार पिता संतोष चौहान उम्र 29 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी वाल्मिकी नगर थाना कबीर नगर रायपुर। 05. वृंदावन सोना उर्फ पिंटू पिता देवानंद सोना उम्र 36 साल निवासी मकान नंबर 1414 रेलवे कालोनी टिटलागढ़ थाना टिटलागढ़ ओडिसा।06. उदय बरिहा पिता शुभनेश्वर बरिहा उम्र 50 साल निवासी सारसपाड़ा थाना बंगोमुण्डा जिला बलांगीर ओडिसा को गिरफ्तार कर आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 1,65,000/- रूपये, 522 ग्राम सोने के जेवरात तथा 03 किलो 341 ग्राम चांदी के जेवरात तथा बैंक खाते में चोरी के जमा रकम 1,00,000 रूपये जुमला कीमती लगभग 35,78,332 को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(72.) मानव कंकाल से हत्या के प्रकरण का खुलासा - थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 418/23 धारा 302, 201 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने विधानसभा निवासी साधना सिंह की हत्या कर पहचान छिपाने के उद्देश्य से थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दोंदेकला स्थित पचेडा नाला में बोरी मे मानव कंकाल पड़े होने की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी आनंद सिंह पिता विक्रांत सिंह उम्र 28 साल निवासी सिधबकला थाना लदनिया जिला मधुबनी बिहार। हाल पता - दोंदकला 04 नंबर खदान थाना विधानसभा रायपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मृतिका का पति आरोपी आरोपी आनंद सिंह ने बताया कि उसका अपनी पत्नि साधना सिंह के साथ घरेलू बातों को लेकर प्रायः विवाद होता रहता था, कि दिनांक घटना को दोनों के मध्य किसी बात को लेकर पुनः विवाद हुआ जिस पर आरोपी आनंद सिंह आवेश में आकर मृतिका के साथ मारपीट कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया तथा शव को बोरी में भरकर अपने मोटर सायकल में ले जाकर दोंदेकला स्थित पचेडा नाला में फेंक दिया था। जिस पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(73.) नारकोटिक्स एक्ट (मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा)) - थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 246/23 धारा 22(क) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी 01. सेवा सिंह पिता मनजीत सिंह उम्र 28 साल निवासी एल.आई.जी. 2326 सरदार प्रोविजन स्टोर के पास हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 02. उमेश यदु पिता प्रभुलाल यदु उम्र 32 साल निवासी उड़ता हनुमान मंदिर पास हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 03. हरप्रीत सिंह पिता कुलदीप सिंह उम्र 28 साल निवासी वीर सावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 04. शुभम मिलन पिता प्रदीप मिलन उम्र 28 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(74.) फिरौती देकर जानलेवा हमला - थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 788/23 धारा 307 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी अमन शर्मा द्वारा प्रार्थी अरिहंत चोपड़ा की जान लेने के नियत से उसपर प्रार्थी के सीने पर पिस्टल से फायर कर चोटिल कर फरार हो गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय आरोपी अमन शर्मा पिता गोपाल शर्मा उम्र 23 साल निवासी उज्जवलपुर तह. तागरपाली थाना लेफरीपारा जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा। को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसके द्वारा आरोपी सुनील कुमार केडिया तथा उसके साथी संतोष सिंह द्वारा उसे फिरौती देकर हत्या करने कहा जाना बताया गया। जिस पर आरोपी सुनील कुमार केडिया पिता गिरधारी लाल केडिया उम्र 50 वर्ष साकिन नियर इनकमटैक्स ऑफिस के पास सरवाहल रोड थाना व जिला झारसुगुड़ा उडीसा एवं संतोष सिंह पिता स्व. केदारनाथ सिंह उम्र 42 साल निवासी सांकरा तहसील सुंदरगढ़ थाना टाउन जिला सुंदरगढ़ उडीसा को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से रखे 01 नग पिस्टल एवं 01 नग देशी कट्टा जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

    Next Story