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CG-DPR
विभिन्न बिंदुओं पर होगी चर्चा, अधिकारियों को दी गई है जिम्मेदारियां
jantaserishta.com
10 Jun 2023 3:02 AM GMT
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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है। जारी निर्देशानुसार आगामी 20 जून 2023 से आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के निर्देश दिये गये है।
ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित सकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गोठानी के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही करने, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन करने तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लमित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों एवं मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा की जानकारी दिये जाने के लिए कहा गया हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य के शत-प्रतिशत हितग्राहि के आयुष्मान कार्ड पंजीयन पूर्ण किया जाना है। उक्त कार्य में जिला स्तर पर समस्त मितानिनों, पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों इत्यादि को आयुष्मान कार्ड पंजीयन से वंचित व्यक्तियों को पंजीयन हेतु निर्धारित शिविर तक भेजने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। ग्राम सभा में आयुष्मान कार्ड से वंचित व्यक्तियों को पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाये। इसके अलावा ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है। तथा विडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जावे। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र (संविधान के पाँचवी अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र) की ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। 3.16 छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जावे। नियम, 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा किया जाये। अतिरिक्त, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डों में सम्मिलित कर सकते है।
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