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छात्र दुर्घटना बीमा योजनांतर्गत मृतक परिवार को एक-एक लाख रूपये की बीमा राशि वितरित

jantaserishta.com
14 May 2022 4:41 AM GMT
छात्र दुर्घटना बीमा योजनांतर्गत मृतक परिवार को एक-एक लाख रूपये की बीमा राशि वितरित
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दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा योजना नियम 2005 अन्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु अथवा अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राप्त प्रकरणों में इस जिले से स्व. ललिता मंडावी, माता श्रीमती भीमे मंडावी, शास. हाई स्कूल पोटाकेबिन पालनार, स्व. मंगी मंडावी माता श्रीमती हिड़मे, शास. हाई स्कूल पोटाकेबिन पालनार, स्व. आयता माता श्रीमती भीमे हेमला, शा. बालक आश्रम पोटाली, स्व. मुन्ना राम नाग माता श्रीमती नन्हें मंडावी, शा. बालक आश्रम गोंगपाल, स्व. कुसुमलता ठाकुर माता श्रीमती सुखमती ठाकुर, शा. हाईस्कूल बालपेट, स्व.. आदित्य नाग पिता श्री रामप्रसाद, डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल पातररास, स्व. नासिर पिता श्री अखतर अली, डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परचेली, स्व. सोनूराम पिता श्री लिंगूराम, शा. आवासीय विद्यालय भांसी, स्व. जयलाल कडि़यामी पिता श्री जगनु कडि़यामी, शा.उ.मा.वि. कारली, स्व. रोहित कुमार पिता श्री मोहन कुमार कड़ती, शा.क.उ.मा.वि. किरन्दुल, स्व. सरस्वती मरकाम पिता श्री धन्नाराम, शा. हाई स्कूल बालपेट, स्व. रवि कुमार माता श्रीमती हड़मे मरकाम, शा.मा.शा. बड़ेलखापाल, स्व. दशो माता श्रीमती डडे कोवासी, शा.क.उ.मा.वि.कटेकल्याण, स्व. दिनेश पिता श्री मोहन मरकाम, बालक आश्रम टेटम, स्व. ओजेश माता श्रीमती सुखमती, प्रा.शा. मटेनार पटेलपारा एवं स्व. झरना नाग पिता श्री मंगेश नाग को शासन के निर्देशानुसार छात्र दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पालक को एक-एक लाख रुपये की बीमा राशि कलेक्टर श्री दीपक सोनी के अनुमोदन उपरांत वितरित किया गया है।


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