धमतरी: कोविड-19 के संक्रमण के चलते मृत्यु की तारीख से मुआवजे के लिए दावा दायर करने हेतु 90 दिन की समय सीमा तय करने का निर्णय लिया गया था। उक्त संशोधित दिशा-निर्देश 21 मार्च के बाद कोविड 19 से मृत्यु होने पर लागू होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि मृत्यु कोविड 19 के कारण 20 मार्च से पहले हुई है तो 25 मार्च से 60 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए दावा दायर करना चाहिए। अत्यधिक कठिनाई के मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकता है। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सभी अनुवभिागीय अधिकारी राजस्व और सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को तदनुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई करते हुए आबंटन हेतु मांग पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

CG-DPR
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों को अनुदान सहायता के लिए अब 60 दिनों में करना होगा दावा
jantaserishta.com
26 April 2022 4:22 AM GMT

x
Next Story