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CG-DPR
एक हजार से अधिक ने कराया पंजीयन, सत्यापन की कार्यवाही जारी
jantaserishta.com
11 April 2023 2:48 AM GMT
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कोरबा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद जिले के बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए खासा उत्साह है। वे आवेदन करने में अपना रूचि दिखा रहे हैं। योजना के प्रारंभ होने के 10 दिवस के भीतर एक हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं ने पोर्टल में अपना पंजीयन कराया है। पंजीयन के साथ ही बेरोजगारों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उनके बैंक खातों का भी सत्यापन किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशन में जिले में बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीयन कराने वाले पात्र बेरोजगारों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसके लिए कलस्टर बनाये गये हैं और पोर्टल में पंजीयन कराने के पश्चात सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जिले में अभी तक एक हजार से अधिक आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत आवेदनों का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। बैंक खातों का सत्यापन के साथ ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। इधर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों में इस पहल को लेकर बहुत उत्साह है। वे पात्रतानुसार अपना आवेदन कर रहे हैं। ग्राम जोगीपाली के युवा दीपक पटेल ने बताया कि राज्य सरकार की अच्छी पहल है। इससे बहुत लाभ होगा। बेरोजगारी भत्ता के साथ कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा। इससे हमें आने वाले समय में नये अवसर मिलेंगे। ग्राम कनकी के युवक सूर्यकांत राजवाड़े ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद उन्होंने भी आवेदन किया है। उनका कहना है कि स्वीकृति के बाद कुछ जरूरी खर्च के लिए घर से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए https:berojgaribhatta&cg&nic&in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
कौन होगा अपात्र -
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
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