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जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देश

jantaserishta.com
14 April 2023 3:01 AM GMT
जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देश
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नारायणपुर: रोजगार कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की महत्वाकांक्षी योजना 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में आवश्यक अर्हता अनुसार आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी होगा। साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तथा 12 वीं (बारहवी) परीक्षा उत्तीर्ण होनेे के अलावा अपने जिले के जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। आवेदन करते समय आवेदक का पंजीयन 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसक पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। इस संबंध में आवेदक की स्वयं की आय का कोई स्त्रोत नही होने एवं समस्त परिवार की वार्षिक आय 250000 रूपये से अधिक नही होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के लिए विभाग
https://berojgaribhatta.cg.nic.in/
मे ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस संबंध मे केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे।
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