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आपके बच्चे को भी भरना होगा ITR जानिए क्या है इसे लेकर इनकम टैक्स नियम

Teja
30 July 2023 6:07 AM GMT
आपके बच्चे को भी भरना होगा ITR जानिए क्या है इसे लेकर इनकम टैक्स नियम
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इनकम : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट में अब दो दिन का समय बचा है। देश में 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अभी भी देश में कई करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आपके बेटे या बेटी में से कोई भी यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर किसी स्कीम में निवेश करके कमाई करते हैं तो उनके अभिभावकों को इस साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 64 (1A) के तहत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कमाई की जानकारी रिटर्न में देना जरूरी है। अगर बच्चे को कोई महंगा गिफ्ट या रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा कोई सोशल मीडिया के जरिये कमाता है तो बच्चे के पेरेंट्स यानी माता-पिता को आईटीआर भरना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद आयकर विभाग बच्चे के नाम पर नोटिस जारी कर देता है।समय बचा है। देश में 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अभी भी देश में कई करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आपके बेटे या बेटी में से कोई भी यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर किसी स्कीम में निवेश करके कमाई करते हैं तो उनके अभिभावकों को इस साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 64 (1A) के तहत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कमाई की जानकारी रिटर्न में देना जरूरी है। अगर बच्चे को कोई महंगा गिफ्ट या रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा कोई सोशल मीडिया के जरिये कमाता है तो बच्चे के पेरेंट्स यानी माता-पिता को आईटीआर भरना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद आयकर विभाग बच्चे के नाम पर नोटिस जारी कर देता है।समय बचा है। देश में 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अभी भी देश में कई करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आपके बेटे या बेटी में से कोई भी यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर किसी स्कीम में निवेश करके कमाई करते हैं तो उनके अभिभावकों को इस साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 64 (1A) के तहत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कमाई की जानकारी रिटर्न में देना जरूरी है। अगर बच्चे को कोई महंगा गिफ्ट या रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा कोई सोशल मीडिया के जरिये कमाता है तो बच्चे के पेरेंट्स यानी माता-पिता को आईटीआर भरना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद आयकर विभाग बच्चे के नाम पर नोटिस जारी कर देता है।

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