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मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कैसिनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 फीसदी टैक्स लगाने समेत कई फैसले लिए गए.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसरकी दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे लोगों को इलाज कराने में आसानी होगी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कैसीनो और घुड़दौड़ के सकल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने-पीने की चीजों पर 18 फीसदी टैक्स की जगह अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
सेस लगाने के लिए एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) की परिभाषा बदल दी गई है। अब तक चार मानदंड थे – एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होना, लंबाई में चार मीटर या अधिक होना, 1,500 सीसी या अधिक की इंजन क्षमता होना और बिना वजन के न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी होना। अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन पैरामीटर रखे गए हैं और एसयूवी के नाम से प्रचलित पैरामीटर को हटा दिया गया है।
परिषद ने जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए सभी राज्यों में अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी। देशभर में करीब 50 ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे। इससे वे अगले चार-छह महीने में काम करना शुरू कर देंगे.
कैंसर के इलाज की दवाओं और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया है.
निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है।
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