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पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने और अकाउंट बंद कराने के बदल गए हैं नियम, जानिए

Bhumika Sahu
12 Sep 2021 5:25 AM GMT
पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने और अकाउंट बंद कराने के बदल गए हैं नियम, जानिए
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नए नियम के तहत वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जमाकर्ता पोस्ट ऑफिस गए बिना बचत योजनाओं से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आपने पोस्ट ऑफिस (Post Office) की छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) निवेश किया है तो यह खबर आपके काम की है. डाक विभाग ने हाल ही में पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं से पैसे निकालने और अकाउंट बंद कराने के नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत वरिष्ठ नागरिक (Senion Citizens) और दिव्यांग जमाकर्ता पोस्ट ऑफिस गए बिना बचत योजनाओं से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं.

पिछले महीने पोस्ट ऑफिस की जारी सर्कुलर के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को छोटी बचत जमा जैसे सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (post office time deposits), बचत खाता (savings account) में समय से पहले निकासी करने की अनुमति देता है. वे अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए अपनी ओर से एक अधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं
मिली नई सुविधा
यह सुविधा अब तक नहीं थी. वरिष्ठ नागरिकों को निकासी या खाते बंद करने और पोस्ट ऑफिस की योजनाओं से समय से पहले निकासी करने के लिए डाकघर की शाखा में जाना होता था. पिछले महीने जारी एक सर्कुलर में पोस्ट ऑफिस ने यह घोषणा की है. अब वरिष्ठ नागरिक बिना डाकघर जाए पीपीएफ, एससीएसएस से पैसे निकाल सकते हैं.
डाक विभाग को जमाकर्ताओं से विभिन्न आवेदन प्राप्त हो रहे थे कि वृद्धावस्था या बीमारी के कारण वरिष्ठ नागरिक निकासी या लोन या अपने खातों को बंद करने या समय से पहले बंद करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाने में असमर्थ हैं. वरिष्ठ नागरिकों या बीमारी से पीड़ित लोगों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ और 'सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018' के नियम 11 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था. सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि अत्यधिक अत्यावश्यकता के मामले में निकासी या लोन या खाता बंद करने या समय से पहले खाता बंद अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से की जा सकती है.


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