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नए साल और क्रिसमस पर मिलने वाले गिफ्ट पर लगेगा टैक्स, जानिए
Bhumika Sahu
13 Dec 2021 6:12 AM GMT
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आइए देखते हैं तोहफे देने या लेने पर इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं. किन मामलों में आपको टैक्स देना होगा और किन मामलों में इस पर छूट दी गई है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। त्योहारों का सीजन चल रहा है. क्रिसमिस और न्यू ईयर बस आने वाला है. ऐसे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे देना आम बात है. तोहफे देते समय, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि तोहफे देने और किसी से मिलने दोनों मामलों में आप पर इनकम टैक्स लग सकता है. आपको इन नियमों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है.
आइए देखते हैं तोहफे देने या लेने पर इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं. किन मामलों में आपको टैक्स देना होगा और किन मामलों में इस पर छूट दी गई है.
इन गिफ्ट पर टैक्स नहीं
कुछ तोहफों पर मिलने वाले व्यक्ति और जो व्यक्ति तोहफा दे रहा है, दोनों को इनकम टैक्स से छूट होती है. इसमें तोहफे की कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता है.
रिश्तेदार से तोहफों पर टैक्स नहीं लगता है. इसमें जीवनसाथी, भाई या बहन और उनके जीवनसाथी, माता-पिता शामिल हैं.
व्यक्ति की शादी के मौके पर मिले तोहफों पर भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है.
वसीयत या विरासत में मिले तोहफों पर भी इनकम टैक्स की छूट मौजूद है.
कोई व्यक्ति अगर अपनी नजदीकी भविष्य में मौत को देखते हुए तोहफे देता है, तो उस पर भी टैक्स से छूट है.
इन तोहफों पर लगेगा टैक्स
पैसे
इसे कैश या चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया जा सकता है. अगर व्यक्ति को मिलने वाले पैसों की वैल्यू एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो पैसे की पूरी राशि टैक्सेबल होगी. इस पर दूसरे स्रोतों से आय के तौर पर टैक्स लेगगा. फिर गिफ्ट को उसके उपयुक्त दर पर टैक्स लगेगा.
प्रॉपर्टी
किसी व्यक्ति द्वारा जमीन या बिल्डिंग को गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगता है. जहां इसे बिना किसी पैसे चुकाए लिया गया है और स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी लेने वाले के पास टैक्सेबल होगी.
सोना, शेयर
जिन मामलों में तोहफा बिना किसी भुगतान के लिया गया है और गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) 50,000 रुपये से ज्यादा है, उनमें FMV इनकम के तौर पर टैक्सेबल होगी. अगर प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए गए हैं, तो FMV से 50,000 रुपये से ज्यादा के अंतर से ज्यादा कम है, तो FMV की राशि, जो दिए गए पैसों से ज्यादा है, उसे तोहफे मिलने वाले के लिए दूसरी आय से स्रोतों के तौर पर टैक्स लगाया जाएगा.
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