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Delhi दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश की गई अपील दायर करने की बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा के परिणामस्वरूप 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा किया। यह समायोजन कर मुकदमेबाजी को कम करने और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने इन परिवर्तनों के महत्व को उजागर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, जिसमें कहा गया, "केंद्रीय बजट 2024-25 में विभिन्न न्यायिक मंचों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा का प्रावधान किया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपील दायर करने की संशोधित मौद्रिक सीमा के मद्देनजर 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा किया। इन उपायों से कर मुकदमेबाजी के बोझ को काफी कम करने और #EaseOfLiving और #EaseOfDoingBusiness को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप कर विवादों के समाधान में तेजी लाने की उम्मीद है।" केंद्रीय बजट ने विभिन्न न्यायिक मंचों में अपील दायर करने के लिए नई मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कर सीमा अब आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के लिए 2.60 करोड़ रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 22 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 25 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।
इन संशोधनों के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आदेश जारी किए, जिससे कर विवादों का अधिक कुशल समाधान संभव हो सका।
इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न न्यायिक मंचों से लगभग 4,300 मामले वापस लिए जाएँगे, जिनमें आईटीएटी से 700 मामले, उच्च न्यायालयों से 2,800 मामले और सर्वोच्च न्यायालय से 800 मामले शामिल हैं।इसी प्रकार, अप्रत्यक्ष करों की सीमा को बढ़ाकर सीईएसटीएटी के लिए 2.60 करोड़ रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 22 करोड़ रुपये तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए 22 करोड़ रुपये कर दिया गया, साथ ही पुराने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित लगभग 1,050 मामलों के वापस लिए जाने की उम्मीद है।
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Harrison
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