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देश में करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। वहीं अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आ गई है. 31 जुलाई 2023 तक करदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 में हुई अपनी कमाई का खुलासा करना होगा. वहीं, अगर कोई तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उन लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है.
इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बेहद खास है क्योंकि इस बार मोदी सरकार की ओर से लोगों को एक खुशखबरी भी दी गई है. दरअसल, बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अहम घोषणा की गई और लोगों को टैक्स फाइलिंग सीमा से छूट दी गई. इस छूट से करोड़ों लोगों को फायदा भी हुआ है.
नई कर व्यवस्था
दरअसल, मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स सीमा में छूट बढ़ा दी है. बजट 2023 में ऐलान किया गया था कि अगर कोई करदाता नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर छूट मिलेगी. इसका मतलब यह है कि अगर लोग नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उन्हें 7 लाख रुपये की वार्षिक आय तक कोई कर नहीं देना होगा।
लाभ मिलेगा
इसके साथ ही मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी दिया है. अगर आप सैलरी पर काम करते हैं तो लोगों को नई टैक्स व्यवस्था से 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. ऐसे में लोगों को 7 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स छूट के साथ-साथ 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था से सालाना 7.5 लाख रुपये तक की आय तक लोगों को टैक्स छूट मिल सकती है.
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