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भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्री के कागज वापस मिल जाएंगे. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं. अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के कागजात नहीं लौटाता है तो बैंक को हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.भारतीय रिजर्व बैंक ने संपत्ति के दस्तावेज लौटाने के नियम जारी कर बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया है। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद लोगों को रजिस्ट्री के कागजात लेने के लिए भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया के कारण इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे।
दस्तावेज़ बैंक शाखा में मौजूद होने चाहिए
इस फैसले के बाद उन होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. आरबीआई ने बैंकों को यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुका दिया है। उनकी संपत्ति के दस्तावेज 30 दिन के अंदर उस शाखा में होने चाहिए. जिससे ग्राहकों को समय पर अपने दस्तावेज वापस मिल सकें।
बैंक को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए
अगर किसी होम लोन ग्राहक की संपत्ति के कागजात खो जाते हैं या दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी होगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में बैंकों को ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करनी होगी. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति में बैंकों को अगले 30 दिनों के भीतर नए दस्तावेज तैयार कर ग्राहकों को कर्ज लौटाना होगा.
प्रतिदिन 5000 रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी कर बैंकों से कहा है कि वे किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. दरअसल, ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं कि लोन चुकाने के बाद भी ग्राहक को उसकी प्रॉपर्टी के कागजात आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं. इसलिए आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को ये निर्देश जारी किए हैं.
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Harrison
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