व्यापार

नई गाइडलाइन: जानिए सिगरेट-तंबाकू खाने वालों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, क्यों हुआ बदलाव?

Teja
23 July 2022 5:41 PM GMT
नई गाइडलाइन: जानिए सिगरेट-तंबाकू खाने वालों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, क्यों हुआ बदलाव?
x
खबर पूरा पढ़े....

नई गाइडलाइन: केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित निर्देशों के अनुसार तंबाकू सेवन के पैकेट पर अब बड़े अक्षरों में सिगरेट और अन्य उत्पाद लिखे जाएंगे यानी अकाल मृत्यु। आपको बता दें कि पहले तंबाकू यानी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर दर्दनाक मौत लिखा होता था।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 जुलाई को संशोधित नियमों की घोषणा की थी। नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा पैकेट के पीछे सफेद अक्षरों में लिखा होगा, Quit Today, Call 1800-11-2356.

आपको बता दें कि किसी भी तरह के तंबाकू या तंबाकू युक्त पदार्थ को किसी भी नाबालिग को बेचना न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस अपराध में आरोपी को सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने से सजा हो सकती है।
तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से करीब 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाता है।
SC ने धूम्रपान की उम्र बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने व्यावसायिक स्थानों और हवाई अड्डों से धूम्रपान क्षेत्रों को हटाने, धूम्रपान की उम्र बढ़ाने, शैक्षणिक-स्वास्थ्य संस्थानों और पूजा स्थलों के पास सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया।


Next Story