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नई दिल्ली | अग्रणी कार निर्माता मारुति सुजुकी को जीएसटी प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसमें ब्याज और जुर्माना सहित कर के रूप में 139.3 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि नोटिस जुलाई 2017 से अगस्त, 2022 की अवधि के लिए कुछ सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देनदारी के मामले से संबंधित है। कंपनी ने कहा कि वह निर्णय प्राधिकारी के समक्ष कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करेगी।
मारुति सुजुकी ने दावा किया कि उसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से एक अनुकूल आदेश मिला है जिसमें जून 2006 से मार्च 2011 की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दायर की गई अपील को 57.2 करोड़ रुपये के पहले के मामले में खारिज कर दिया गया था। कंपनी ने फाइलिंग में आगे कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अगस्त 2016 के पहले ट्रिब्यूनल आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जो कंपनी के पक्ष में पारित किया गया था जिसमें कुछ सेवाओं पर इनपुट सेवा क्रेडिट की अनुमति दी गई थी और लगाया गया जुर्माना हटा दिया गया।
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Harrison
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