आधार और पैन कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अंतिम तारीख समाप्त हो गई है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह अमान्य हो जाएगा. आयकर (आईटी) विभाग ने 18 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने को लेकर करदाताओं की उलझन को दूर कर दिया है. अमान्य पैन कार्ड धारकों को अपना कार्ड पुनः एक्टिव कराने के लिए जुर्माना देना होगा. आईटी विभाग ने बोला कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अभी भी आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आयकर विभाग ने ट्वीट किया
विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इसे साफ करते हुए कहा, कुछ एनआरआई/ओसीआई द्वारा उनके पैन के अमान्य होने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, हालांकि उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है. इसके अलावा, जिन पैन धारकों का पैन आधार के साथ पैन को लिंक न करने के कारण अमान्य हो गया है, उन्होंने पैन के अमान्य होने के कुछ प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है. एनआरआई और हिंदुस्तान के प्रवासी नागरिक (ओसीआई), जो ट्वीट में उल्लिखित श्रेणियों के भीतर आते हैं, से निवेदन है कि वे डेटाबेस में अपने निवास को अद्यतन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित क्षेत्राधिकार मूल्यांकन ऑफिसरों (जेएओ) से संपर्क करें. आईटी विभाग ने व्यक्तियों को ऑफिसरों का पता लगाने में सहायता करने के लिए JAO निर्देशिका का लिंक भी साझा किया है.
अवैध पैन कार्ड के साथ भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है.
आयकर विभाग ने आगे साफ किया कि अमान्य पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को प्रभावित नहीं करेगा. करदाता अभी भी अमान्य पैन कार्ड के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. हालाँकि, इससे उन्हें कुछ हानि भी हो सकता है. क्योंकि उनका टैक्स अधिक कट सकता है या उनके रिफंड में भी देरी हो सकती है। वे सभी एनआरआई और ओसीआई जिन्होंने अपनी आवासीय स्थिति अपडेट नहीं की है, उनके पैन कार्ड अमान्य हो गए हैं. पिछले तीन मूल्यांकन सालों से अपना आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले ओसीआई या विदेशी नागरिकों के पैन कार्ड अमान्य कर दिए गए हैं. आयकर विभाग ने बोला कि यदि एनआरआई और ओसीआई पैन कार्ड पर अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं, तो वे अपनी टैक्स फाइलिंग को सुचारू रूप से बनाए रख सकते हैं.