x
जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड (Zee Entertainment Limited - ZEEL) के लिए राहत भरी खबर है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है, जिसके तहत Zee Entertainment को इनसॉल्वेंसी में डालने का फैसला लिया गया था. इसका मतलब है कि अब कंपनी को इनसॉल्वेंसी में नहीं भेजा जाएगा. NCLAT ने यह फैसला ZEEL द्वारा इंडसइंड बैंक का पूरा बकाया चुकाने के मद्देनजर सुनाया है. बकाया राशि चुकाने की आखिरी तारीख 30 जून थी.
शेयरों में आया उछाल
वहीं, इंडसइंड बैंक का पूरा बकाया चुकाने की खबर सामने आते ही, Zee Entertainment Limited के शेयरों में उछाल देखने को मिला है. खबर लिखे जाने तक कंपनी के शेयर करीब 2% की तेजी के साथ 180.85 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. पिछले 5 कारोबारी सत्रों में इस शेयर में 2.41% की वृद्धि हुई है. हालांकि, 1 महीने में ये शेयर 10.11% नीचे भी आया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मार्च में Zee Entertainment और IndusInd Bank में समझौता हुआ था. दोनों इस बात पर राजी हुए थे कि जो भी दावे या क्लेम हैं उनका निपटारा 30 जून तक किया जाएगा. अब जब ZEEL की तरफ से बकाया का भुगतान कर दिया गया है, तो अब कंपनी को इनसॉल्वेंसी में नहीं भेजा जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
इससे पहले फरवरी में इंडसइंड बैंक ने NCLT का दरवाजा खटखटाया था. बैंक ने Zee Entertainment को इनसॉल्वेंसी में ले जाने की मांग की थी. ऐसा इसलिए कि Zee डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट गारंटी एग्रीमेंट (DSAR) के तहत इंडसइंड बैंक द्वारा एस्सेल ग्रुप के सिटी नेटवर्क्स को दिए गए 150 करोड़ रुपए के लोन की गारंटर थी. हालांकि, कंपनी समझौते का सम्मान करने में विफल रही और 83 करोड़ रुपए के भुगतान पर बात अटक गई.
जल्द पूरा होगा विलय
ZEEL के पुनित गोयनका ने इस आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील की थी. जिसके बाद NCLAT ने मीडिया और एंटरटेनमेंट फर्म के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 में स्पष्ट किया था कि अदालत में चल रही कार्यवाही के बावजूद, इंडसइंड बैंक ZEEL के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपील कर सकती है. वहीं, अब जब ZEEL पर लटक रही इनसॉल्वेंसी की तलवार हट गई है, तो माना जा रहा है कि Zee Entertainment के लिए सोनी-Zee का विलय जल्द ही पूरा हो सकता है.
Apurva Srivastav
Next Story