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घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जान लें नए नियम

Bhumika Sahu
12 Jan 2022 3:59 AM GMT
घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जान लें नए नियम
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राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, यलो अलर्ट, वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब निजी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, यलो अलर्ट, वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब निजी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। अगर आपको कोई आशंका है तो यहां कुछ ऐसे सवालों को जवाब दे रहे हैं, जिससे पाबंदियों को लेकर आपके मन में दुविधाएं दूर हो सकें।

प्रश्न: किन कंपनियों के कर्मचारी को ऑफिस बुलाने की अनुमति है ?
उत्तर: सिर्फ जरूरी सेवा जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा व मेडिक्लेम, दवाई कंपनियों के प्रबंधन, भंडारण व निजी सुरक्षाकर्मी को कार्यालय आने की अनुमति है। इसके अलावा जरूरी सेवाओं की एक पूरी सूची है, उन सभी को मंजूरी मिली हुई है।
प्रश्न: क्या रेस्टोरेंट खुलें रहेंगे?
उत्तर : जी हां, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे क्योंकि भोजन को जरूरी सेवा में रखा गया है। हालांकि आप वहां बैठकर नहीं खा सकेंगे। पैक कराकर ले जा सकते हैं।
प्रश्न: मैं मोटर कंपनी के सर्विस सेंटर में काम करता हूं, मेरा ऑफिस खुलेगा ?
उत्तर: नहीं। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, वाहन सर्विस सेंटर के कार्यालय जरूरी सेवा में नहीं हैं।
प्रश्न: सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी या चलेंगी?
उत्तर: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल रहेंगी। मेट्रो, बस, कैब, ऑटो समेत अन्य परिवहन साधनों पर पाबंदी नहीं है।
प्रश्न: क्या बाजार खुलेंगे ?
उत्तर: बाजार खुलेंगे। निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश है, बाजार की दुकानों को नहीं। वह पहले की ही तरह सम-विषम के आधार पर खुलेंगे।
प्रश्न: अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा?
उत्तर: वीकेंड कर्फ्यू हटाने को लेकर कोई आदेश नहीं है। यह आगे भी जारी रहेगा।
प्रश्न: क्या ई-पास लेकर गैर जरूरी निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं ?
उत्तर: नहीं, गैर जरूरी श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को खोलने के लिए कोई ई-पास की व्यवस्था नहीं है, सभी को 100 फीसदी घर से काम करना होगा।
प्रश्न: क्या मैं सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल पर खा सकता हूं?
उत्तर: रेस्टरेंट ही नहीं, सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल पर खाने पर पाबंदी है। पैक करा ले जा सकते हैं।
निजी कंपनियों में ये हैं छूट वाली श्रेणी
बैंक, गैर बैकिंग सेवाएं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, निजी सुरक्षा कंपनी, आरबीआई व उससे जुड़ी संस्थाएं, लेनदेन को लेकर परिचालन करने वाली कंपनियां, जरूरी सेवा से जुड़ी कंपनी, दवाई कंपनियों का प्रबंधन कार्यालय। साथ ही मीडिया कार्यालय, अस्पताल, क्लीनिक, स्वास्थ्य जांच वाले लैब समेत अन्य जरूरी सेवा से जुड़े संस्थान।


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