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अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब से आईटीआर डिफॉल्टरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है उन्हें यह जुर्माना भरना होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 31 जुलाई तक 5.64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। रात 8 बजे तक 54 लाख लोगों ने ITR फाइल किया है.
इस बात का कोई संकेत नहीं था कि आईटीआर की तारीख बढ़ाई जाएगी। इसकी घोषणा भी सरकार ने की थी। अब एक अगस्त से आईटीआर फाइल करने वालों को जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना किसे देना होगा? आइए जानते हैं कि इससे किसे छूट मिलेगी। समय सीमा के बाद यानी 1 अगस्त के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए, 5 लाख रुपये या उससे कम आय वाले लोगों के लिए 1,000 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा।
5 लाख से अधिक आय के लिए लेट फीस 5,000 रुपये होगी। यह राशि 10,000 रुपये तक भी जा सकती है। साथ ही, अगर आपने गलत ITR फाइल किया है, तो आप हिट हो सकते हैं। आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, धारा 234F के तहत, यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो आईटीआर देर से दाखिल करने में कोई अंतर नहीं है। यानी 2021-22 तक अगर किसी की आमदनी 2.5 लाख या इससे कम है तो 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स चुकाने पर आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी. आपकी ओर से फाइल किया जाने वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा।
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