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गोफर्स्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से संपर्क किया है और 3 मई के बाद यात्रा के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसा वापस करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट को परिचालन से निलंबित कर दिया गया है। गो फर्स्ट ने इस संबंध में याचिका दायर की है. याचिका एनसीएलटी की दिल्ली पीठ के समक्ष पेश की गई है. यह ऐप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीडी कॉरपोरेट डेटर या गो फर्स्ट को संदर्भित करता है।
यात्रियों को रिफंड किया जाएगा
महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की एनसीएलटी पीठ सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगी। अगर ट्रिब्यूनल ने अनुमति दी तो 3 मई के बाद टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
गो फर्स्ट सेवा तीन मई से बंद है
गोफर्स्ट ने 3 मई, 2023 को उड़ानें बंद कर दीं। प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की उपलब्धता और तकनीकी कठिनाइयों के कारण, एयरलाइन उड़ान नहीं भर सकी। 10 मई को एनसीएलटी ने कार्यवाही शुरू करने की गोफर्स्ट की याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले कई यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे. कई यात्रियों ने बुक किए गए रद्द टिकटों के रिफंड के लिए ई-मेल या फोन के जरिए एनसीएलटी से संपर्क किया।
एनसीएलटी ने जारी की एडवाइजरी.
एनसीएलटी ने 3 जुलाई को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें उन्हें इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की प्रक्रिया के तहत रिफंड का दावा करने के लिए आरपी से संपर्क करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिफंड या किसी अन्य संबंधित मुद्दों के लिए सभी अनुरोध या दावे आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार आरपी को संदर्भित किए जा सकते हैं। पिछले हफ्ते, एनसीएलटी ने गोफर्स्ट के विमान और इंजन पट्टे के दावों को खारिज कर दिया।
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