पैन कार्ड: अब से, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार संख्या जमा करना अनिवार्य है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त विभाग ने एक ताजा नोटिफिकेशन जारी किया है। अब तक छोटी बचत योजनाओं में बिना आधार नंबर के निवेश संभव था। अब से आधार के साथ पैन नंबर जमा करना भी निर्धारित सीमा से अधिक निवेश के लिए अनिवार्य है। सरकार ने उन लोगों के लिए आधार संख्या जमा करने की नियत तारीख 23 सितंबर, 2023 तय की है, जिनके पास पहले से ही विभिन्न डाकघर बचत खाते हैं। साथ ही नए खाताधारकों को खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार उपलब्ध कराना होगा। यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या छह महीने के भीतर नहीं जोड़ी जाती है, तो संबंधित लघु राशि बचत खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि मौजूदा ग्राहक आधार जमा नहीं करते हैं, तो खाता 1 अक्टूबर, 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा।