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31 जुलाई से पहले करदाताओं के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

Apurva Srivastav
19 July 2023 2:19 PM GMT
31 जुलाई से पहले करदाताओं के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
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इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई से पहले मध्यम वर्ग को बड़ी खुशखबरी दी है. आपको बता दें कि इस बार आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है तो उससे पहले सरकार ने आपको एक और खुशखबरी सुनाई है. मोदी सरकार मध्यम वर्ग को कई तरह के टैक्स लाभ दे रही है. अब हर साल 7.27 लाख कमाने वाले लोगों को भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. सरकार की ओर से देश के सभी वर्गों को टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है.
सरकार ने सोचा
लोगों के मन में कई सवाल थे कि 7 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले लोगों का क्या होगा. बाद में सरकार ने इस फैसले पर विचार किया और हमने पता लगाया कि हर अतिरिक्त 1 रुपये पर आप किस स्तर का टैक्स चुकाते हैं. उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. ब्रेक ईवन केवल 27,000 रुपये पर आता है। इसके बाद आप टैक्स देना शुरू कर देते हैं.
50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल आपको 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. वहीं, पहले लोगों की शिकायत थी कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत लोगों को डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको मिल रहा है. सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कुल बजट 2013-14 के 3,185 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के लिए बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है।
जुर्माने से बच सकते हैं
इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप 31 जुलाई या उससे पहले अपना टैक्स फाइल करते हैं तो आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं। अगर आप समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा. इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग में देरी पर आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
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