व्यापार
PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो लगेगा 6000 रुपये का जुर्माना
Apurva Srivastav
8 July 2023 3:57 PM GMT
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आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समयसीमा खत्म हो गई है. ऐसे में अगर आप इसे लिंक करने से चूक गए तो यह खबर आपको चौंका सकती है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की थी. 30 जून तक आधार-पैन लिंकिंग के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसकी समय सीमा खत्म होने के कारण अब लोगों को इससे जुड़े काम पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
हालाँकि, आधार-पैन लिंक न होने के कारण उनका पैन कार्ड अब निष्क्रिय कर दिया गया है। यानी अब आप इससे जुड़े कई काम नहीं कर सकते. लेकिन जिन करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना है, उन्हें ऐसा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस काम के लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़े.
सबसे ज्यादा नुकसान करदाताओं को होगा
करदाताओं को 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. अगर उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो वे आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में एक महीने से भी कम समय बचा है। इसलिए यदि पैन कार्ड जुर्माना भरने के बाद भी पैन सक्रिय नहीं होता है तो इसे सक्रिय होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है।
6 हजार का जुर्माना लगेगा
यदि आप अभी जुर्माना भरते हैं, तो आप अपने पैन को सक्रिय करने में लगने वाले समय के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाएंगे। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको इसे विलंबित आईटीआर के रूप में दाखिल करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि देर से आईटीआर फाइल करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जो 5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए रु. 5,000 है.
अब इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो इसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आईटीआर फाइलिंग में 5 हजार और आधार-पैन लिंकिंग एक्टिवेट कराने में 1 हजार, कुल 6 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.
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