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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों की जानकारी को सही करने या अपडेट करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए एक नया परिपत्र जारी किया है। नए सर्कुलर में ईपीएफ सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि विवरण को सही करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।
नई प्रक्रिया से ईपीएफ सदस्य प्रोफ़ाइल जानकारी को अपडेट करना आसान हो जाएगा, दावों को संसाधित करते समय अस्वीकृति से बचने के साथ-साथ डेटा बेमेल के कारण धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।23 अगस्त, 2023 के ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, 'यह भी देखा गया है कि प्रक्रियाओं के अनियमित और गैर-मानकीकरण के कारण, कुछ मामलों में सदस्य की पहचान के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे प्रतिरूपण और धोखाधड़ी हुई है।'नई एसओपी ईपीएफ सदस्य को प्रोफाइल से संबंधित 11 मापदंडों को अपडेट करने की अनुमति देगी। ये हैं नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तारीख, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तारीख, राष्ट्रीयता और आधार संख्या।
ईपीएफ खाते में क्या बदलाव किए जा सकते हैं?
छोटे-बड़े बदलाव के तौर पर 11 मापदंडों में बदलाव को चुना गया है. हालाँकि, परिवर्तन चाहे छोटा हो या बड़ा, इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होगी।
ईपीएफ खाते में बदलाव के लिए आवेदन कैसे करें?
ईपीएफओ के नवीनतम सर्कुलर में, ईपीएफ खाताधारक को सदस्य सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रोफ़ाइल विवरण को सही करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। आवश्यक दस्तावेज़ सदस्य सेवा पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे और भविष्य के संदर्भ के लिए सर्वर पर रखे जाएंगे।
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