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आपके परिवार को ज्यादा वित्तीय सुरक्षा देने के लिए ईपीएफओ ने ई-नामांकन प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है. इसके लिए समय को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अनिवार्य कर दिया गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | 29 दिसंबर, 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ग्राहकों के लिए ई-नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि तो बढ़ा दी है, लेकिन अब इसमें हीलाहवाली नहीं की जा सकती है और न ही इसे टाला जा सकता है. जो पीएफ खाताधारक ई – नामांकन नहीं करेंगे. वे अब अपने खाते की रकम चेक नहीं कर पाएंगे. ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें और समय सीमा समाप्त होने की प्रतीक्षा न करें, अन्यथा उन्हें भविष्य में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.
बता दें, समय सीमा के इस विस्तार से पहले, कई ग्राहकों को ईपीएफओ वेबसाइट पर अपनी ई-पासबुक तक पहुंचने की कोशिश करते समय एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था. यह समस्या उनकी ई-पासबुक देखने में असमर्थता थी, जिसे अवरुद्ध कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी ई-नामांकन औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं.
अपने ईपीएफओ खातों में लॉग इन करने के बाद, ग्राहकों को एक पॉप-अप संदेश प्राप्त हो रहा था, जिसमें उन्हें अपनी पासबुक देखने के लिए अपनी ई-नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था.
उस दिन एक ट्वीट में, संगठन ने कहा था, "आप 31 दिसंबर, 2021 से आगे नामांकन दाखिल कर सकते हैं. लेकिन आज ही ई-नामांकन दाखिल करना चुनें," यह कहते हुए कि प्रक्रिया सुविधाजनक, कागज रहित और संपर्क रहित है.
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