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हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स 80D की लिमिट 1.5 लाख रुपए करने की मांग

Teja
24 Jan 2022 6:43 AM GMT
हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स 80D की लिमिट 1.5 लाख रुपए करने की मांग
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अगर सरकार इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाती है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | एक सप्ताह बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2022) पेश करेंगी. इस बजट पर सबकी निगाहें हैं. इंश्योरेंस सेक्टर (Insurance Sector) वित्त मंत्री से इनकम टैक्स में राहत बढ़ाने की मांग कर रहा है. सेक्टर के लोगों का कहना है कि अगर सरकार टैक्स में राहत बढ़ाएगी तो इंश्योरेंस के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी. कोरोना काल में इंश्योरेंस लोगों के लिए जरूरी भी है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में फ्यूचर जनरली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अनूप राय का कहना है कि सरकार सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट की लिमिट 25 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दे. यह लिमिट सेल्फ और फैमिली मिलाकर हो.

अनूप ने कहा कि कोरोना के कारण मेडिकल एक्सपेंस काफी बढ़ गया है. इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस में भी तेजी आई है. इसके कारण मिडिल क्लास और लो-इनकम ग्रुप पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. ऐसे में अगर सरकार टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाती है तो मिडिल क्लास को काफी फायदा पहुंचेगा और इस इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लब नहीं किया जाए
Edelweiss Tokio लाइफ इंश्योरेंस के सुभ्रजीत मुखोपाध्याय ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब नहीं करना चाहिए. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अलग व्यवस्था होनी चाहिए. यह एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोडक्ट है.
मेडिकल इंश्योरेंस पर कैसे मिलता है टैक्स बेनिफिट?
वर्तमान में मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पैरेंट्स शामिल होते हैं. सेल्फ, फैमिली और चिल्ड्रन के लिए यह लिमिट 25 हजार रुपए है. अगर पैरेंट के लिए भी इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उनकी उम्र के हिसाब से डिडक्शन का लाभ मिलेगा. अगर पैरेंट 60 साल से कम हैं तो 25 हजार का डिडक्शन मिलेगा. अगर पैरेंट 60 साल से ज्यादा हैं तो 50 हजार का डिडक्शन मिलेगा. अगर सेल्फ, स्पाउस की उम्र भी 60 साल से ज्यादा है तो 50 हजार डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इस तरह सेक्शन 80डी के अंतर्गत कम से कम 25 हजार और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लाभ उठाया जा सकता है.
लाइफ इंश्योरेंस पर 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ
अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो प्रीमियम पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है. जब लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर होता है तो सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. यह लाभ तभी मिलेगा जब प्रीमियम अमाउंट सम अश्योर्ड का मैक्सिमम 10 फीसदी होगा. दूसरी शर्त ये है कि सम अश्योर्ड सालाना प्रीमियम अमाउंट का कम से कम 10 गुना होना चाहिए. उदाहरण के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपका सालाना प्रीमियम अमाउंट 1 लाख रुपए है जिसका सम अश्योर्ड केवल 5 लाख रुपए है. इस कंडीशन में आपको सम अश्योर्ड का 10 फीसदी यानी केवल 50 हजार पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा.


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