फुटवियर: केंद्र ने लोगों को गुणवत्तापूर्ण फुटवियर उपलब्ध कराने की पहल की है। बीआईएस ने साफ किया है कि अगले महीने की पहली तारीख से फुटवियर के निर्माण में भी निर्धारित मानकों का पालन करना होगा. बड़े और मध्यम आकार के फुटवियर निर्माण उद्योगों और आयातकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम 24 प्रकार के फुटवियर और फुटवियर एक्सेसरी उत्पादों पर लागू होते हैं। बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को अगले साल जुलाई तक की समय सीमा दी जा रही है। यह स्पष्ट किया गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसा लगता है कि केंद्र विशेष रूप से चीन जैसे देशों से कम गुणवत्ता वाले पुटवेयर के आयात की जांच करना चाहता है।
हालांकि फुटवियर और फुटवियर से जुड़े उत्पादों के निर्माण के लिए अपनाए जाने वाले मानकों पर केंद्र ने अक्टूबर 2020 में निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस समय सीमा को कई बार टाला जा चुका है। हालांकि बीआईएस के डीजी प्रमोद कुमार तिवारी ने साफ कर दिया है कि बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों को अगले महीने से इन नियमों का पालन करना होगा. बीआईएस ने तलवों और ऊँची एड़ी जैसे फुटवियर स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चमड़े, पीवीसी और रबर के मामले में पालन किए जाने वाले मानकों को अंतिम रूप दे दिया है। बीआईएस के डीजी पीके तिवारी ने कहा कि केंद्र ने कुल 54 प्रकार के उत्पादों में से 27 प्रकार के उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण लाया है.. अगले छह महीनों में बाकी उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा.