जनता से रिश्ता वेबडेस्क | बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का ऐलान क्या हुआ, क्रिप्टो (Cryptocurrency) की पूरी दुनिया ही हिल गई. इन्वेस्टर्स (Investors) और ट्रेडिंग कराने वाले एक्सचेंजों के लिए कहीं खुशी, कहीं गम जैसे हालात बन गए. इन्वेस्टर्स पर क्रिप्टो से प्रॉफिट पर 30% टैक्स (Tax) की मार पड़ गई. ट्रेडिंग करेंगे तो 1% TDS देना पड़ेगा. इन्वेस्टर्स इसी बात से दुखी हैं.इन्वेस्टर्स से उलट एक्सचेंजों का दर्द दूसरा है. एक्सचेंज परेशान हैं कि 1% टीडीएस (TDS) उनके लिए टैक्स की उलझनें और बढ़ाने वाला है. अब इन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादातर निवेशक ऐसे भारतीय हैं जो समंदर पार रहते हैं. अब कानून कहता है कि ऐसे निवेशकों पर 2% इक्विलाइजेशन टैक्स भी बनता है. बस यहां से ही एक्सचेंजों की उलझन बढ़ी हुई है. इसी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द टैक्स के मसले पर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दे.