फाइनेंस : फाइनेंस बिल 2023 में हुए संशोधन में लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड (long-term debt mutual funds) को टैक्स छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इस पर इंडेक्सेशन (Indexation) के साथ 20 टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 10 प्रतिशत टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो गए हैं।
अब एक अप्रैल के बाद से लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर आप सबसे अधिक दर वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड पर हुए लाभ पर आपको 35.8 प्रतिशत (सरचार्ज और सेस को मिलाकर) टैक्स का भुगतान करना होगा।
फाइनेंस बिल 2023 में हुए संशोधन में डेट, गोल्ड और विदेशी म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त कर दिया गया है। यह नया संशोधन एक अप्रैल, 2023 से लागू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 31 मार्च ,2023 से पहले आप इन फंड्स में निवेश करते हैं, तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा।
Indexation एक ऐसा फॉर्मूला होता है, जो महंगाई से हिसाब से आपकी निवेश की वैल्यू को दिखाता है। इसका फायदा यह है कि जब आप किसी निवेश पर अपने लाभ को बुक करते है, तो इंडेक्सेशन की वजह से उसकी लागत बढ़ जाती है और वास्तविक लाभ कम हो जाता है। ऐसे में आपकी आमदनी कम दिखती है और टैक्स भी कम लगता है।
उदाहरण के लिए आप 2010 में लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड में 10 लाख का निवेश करते हैं और 2023 में इस निवेश की कीमत 30 लाख रुपये होती है। आपका लाभ बिना इंडेक्सेशन के 20 लाख रुपये होगा। वहीं, इंजेक्सेशन के आपकी लागत बढ़कर 22.36 लाख के करीब हो जाएगी और आपका लाभ 7.64 लाख हो जाएगा।