नई दिल्ली: शेयर बाजार नियामक बोर्ड (सेबी) अडाणी समूह के शेयरों में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए और समय मांग रहा है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केवल दो महीने का समय दिया है, वहीं सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि यह समय पर्याप्त नहीं है और कम से कम छह महीने। पिछले महीने कोर्ट ने सेबी को कई निर्देश दिए थे। मालूम हो कि 2 मार्च को कोर्ट ने सेबी को अमेरिका के हिंडनबर्ग आरोपों की वजह से भारी नुकसान झेलने वाले घरेलू निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और दो महीने के भीतर उपयुक्त समाधान निकालने का आदेश दिया था। आरोपों की जांच के लिए कदम रखा, सेबी के लिए और समय मांग रही है। शेयर बाजार नियामक बोर्ड (सेबी) अडाणी समूह के शेयरों में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए और समय मांग रहा है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केवल दो महीने का समय दिया है, वहीं सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि यह समय पर्याप्त नहीं है और कम से कम छह महीने। पिछले महीने कोर्ट ने सेबी को कई निर्देश दिए थे। मालूम हो कि 2 मार्च को कोर्ट ने सेबी को अमेरिका के हिंडनबर्ग आरोपों की वजह से भारी नुकसान झेलने वाले घरेलू निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और दो महीने के भीतर उपयुक्त समाधान निकालने का आदेश दिया था। आरोपों की जांच के लिए कदम रखा, सेबी के लिए और समय मांग रही है।