डुलुंगमुख फायरिंग रेंज को 'ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन' घोषित किया
लखीमपुर: लखीमपुर की जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला आयुक्त, गायत्री देवीदास हयालिंगे ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, डुलुंगमुख फायरिंग रेंज की सीमा के भीतर हवाई क्षेत्र में किसी भी मानव रहित उड़ान वस्तु या ड्रोन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और डुलुंगमुख को घोषित कर दिया है। फायरिंग …
लखीमपुर: लखीमपुर की जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला आयुक्त, गायत्री देवीदास हयालिंगे ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, डुलुंगमुख फायरिंग रेंज की सीमा के भीतर हवाई क्षेत्र में किसी भी मानव रहित उड़ान वस्तु या ड्रोन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और डुलुंगमुख को घोषित कर दिया है। फायरिंग रेंज को "ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन" घोषित किया गया।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने गुरुवार को क्रमांक ई. 12675/डीएफए/174543 दिनांक 08/01/2024 के तहत आदेश जारी किया, जो उसी दिन से लागू हो गया है. निषेध-सह-घोषणा पत्र संख्या 2RU/S 5410/1/Wks Dtd के अनुसरण में की गई थी। 22/12/2023 को बी. सिंह, विंग कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, 2 एएफआरयू, एएफ द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें डुलुंगमुख फायरिंग रेंज में मानव रहित उड़ान वस्तु पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया।
आदेश में कहा गया है, “यह देखा गया है कि हाल के महीनों में डुलुंगमुख वन क्षेत्र के पास कई ड्रोन गतिविधियों का सामना करना पड़ा है। चूंकि लड़ाकू विमान फायरिंग अभ्यास की रेंज के दौरान नीचे उड़ते हैं, इसलिए उड़ने वाली वस्तुएं लड़ाकू विमान की सुरक्षा के खिलाफ जा सकती हैं।”
आदेश में कहा गया है, "मानव रहित उड़ने वाली वस्तुएं लड़ाकू विमानों की सुरक्षा और फायरिंग रेंज के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।" गौरतलब है कि लखीमपुर जिले के अंतर्गत डुलुंगमुख फायरिंग रेंज का इस्तेमाल इन दिनों वायुसेना अभ्यास और रॉकेटरी के लिए कर रही है.