Assam News : मोरीगांव जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए ई-रिक्शा/डंपरों पर सख्त नियम लागू
असम : मोरीगांव जिला प्रशासन ने सर्दियों के महीनों के दौरान संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ एहतियाती उपायों के साथ जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध संभावित सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान की संभावना और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर सुबह और रात में घने कोहरे के …
असम : मोरीगांव जिला प्रशासन ने सर्दियों के महीनों के दौरान संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ एहतियाती उपायों के साथ जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध संभावित सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान की संभावना और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर सुबह और रात में घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी को देखते हुए आपराधिक प्रक्रिया की धारा 144 के तहत लगाए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों और घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट देबाशीष शर्मा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार, शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राज्य सड़कों पर डंपरों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य मार्गों के किनारे ढाबों, होटलों, रिसॉर्ट्स आदि के सामने पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान के अतिरिक्त आरक्षित भूमि पर भारी वाहनों सहित किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। . आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।