अरुणाचल प्रदेश

राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड चरण 1 के तहत कुल 2,816 परियोजना प्रस्तावों को मिली मंजूरी

12 Jan 2024 6:41 AM GMT
राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड चरण 1 के तहत कुल 2,816 परियोजना प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीसीआई) ने हाल ही में 2023-24 के दौरान राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एसआईडीएफ) चरण 1 के तहत कुल 2,816 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। राज्य के वित्त, योजना और निवेश प्रधान आयुक्त शरत चौहान ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, एसआईडीएफ …

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीसीआई) ने हाल ही में 2023-24 के दौरान राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एसआईडीएफ) चरण 1 के तहत कुल 2,816 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। राज्य के वित्त, योजना और निवेश प्रधान आयुक्त शरत चौहान ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, एसआईडीएफ के तहत चालू वर्ष के खर्च को 626 करोड़ रुपये के भीतर सीमित करते हुए 1,253 करोड़ रुपये से अधिक के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उच्च और तकनीकी शिक्षा, गृह, स्वदेशी मामले, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत हैं। उन्होंने कहा कि आवंटन पूरी तरह से सांकेतिक प्रकृति का है और विभागों द्वारा इसका उपयोग वास्तविक आवश्यकता की पुष्टि करने और एसआईडीएफ के दिशानिर्देशों और अन्य संहितागत औपचारिकताओं के पालन के बाद ही किया जाएगा।

सभी कार्य प्रचलित नियमों, सरकारी आदेश और सभी जीएफआर/सीवीसी दिशानिर्देशों के पालन के आधार पर दिए जाएंगे। चौहान ने कहा और कहा कि विभाग बजट प्रभाग के वित्त, योजना और निवेश विभाग के परामर्श से आवश्यक बजट के बाद ही व्यय करेगा, जिसे 2023-24 के संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देने के समय नियमित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नोडल विभाग और निष्पादन एजेंसी (जहां लागू हो) उचित समन्वय बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यों को निर्धारित मानदंडों और विशिष्टताओं के अनुसार निष्पादित किया जाए। अधिकारी ने कहा, "सभी योजनाओं को समयसीमा के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ताकि कोई लागत या समय अधिक न हो।" उन्होंने कहा, "जब तक नकल का पता नहीं चलता तब तक परियोजनाओं में बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।"

प्रधान आयुक्त ने यह भी कहा कि किसी भी संशोधित अनुमान, लागत वृद्धि या योजना में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सरकारी विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया कि राज्य सरकार और केंद्र द्वारा प्रस्तावित या स्वीकृत किसी भी अन्य योजनाओं या परियोजनाओं के साथ काम का दोहराव न हो। चौहान ने कहा कि यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित विभाग को काम शुरू होने से पहले तुरंत योजना एवं निवेश प्रभाग के ध्यान में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में धनराशि को अन्य कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चौहान ने विभागों के आयुक्तों और सचिवों को नियमित अंतराल पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और पूर्णता प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो, समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अपने स्तर पर आवश्यक समीक्षा एवं सत्यापन के बाद उन्होंने कहा कि निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि केवल वास्तविक आवश्यक राशि का ही उपयोग किया जाना चाहिए, और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे सरेंडर कर दिया जाना चाहिए।

यदि विभाग को लगता है कि वह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी परियोजना के लिए आवंटित राशि का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो इसे 5 फरवरी या उससे पहले योजना एवं निवेश प्रभाग को सूचित किया जा सकता है। चौहान ने कहा कि व्यपगत निधि को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जाएगा और इसे विभाग के समग्र बजट अनुमान आवंटन से समायोजित करना होगा।

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