सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा होगा परवेज मुशर्रफ की हत्या का प्रयास करने वाला शख्स
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में तत्कालीन सैनिक शासक जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ की हत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है। इस व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह करीब 20 वर्ष से जेल में बंद है। जीओ टीवी ने कहा है कि 2003 में रावलपिंडी पंप हमला मामले में राणा तनवीर को सैन्य अदालत ने 2005 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि राणा तनवीर को 31 दिसंबर 2003 को मुशर्रफ की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी में बम और बंदूक से हुए हमले में मुशर्रफ बाल-बाल बच गए थे।
20 वर्ष से जेल में बंद है शख्स
जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को राणा तनवीर को रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने सजा पूरी होने के बाद दोषी को रिहा नहीं किए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना आदेश सुनाया। पीठ ने रिहाई के विरुद्ध संघ और पंजाब सरकार की याचिकाएं निरस्त कर दी।राणा तनवीर के वकील हशमत हबीब ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद भी उनके मुवक्किल को रिहा नहीं किया जा रहा है। आजीवन कारावास 14 वर्ष का है और मुवक्किल करीब 20 वर्ष से जेल में बंद है।
कुछ दिनों पहले इमरान खान पर हुआ था हमला
बता दें कि अभी हाल ह में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 70 वर्षीय इमरान खान पर भी जानलेवा हमला हुआ था। इमरान खान को दाहिने पैर में गोली लगी थी, जब दो बंदूकधारियों ने पंजाब प्रांत के वजीराबाद इलाके में पीटीआइ के लांग मार्च के दौरान उनपर गोली चलाई थी। इमरान खान लगातार देश की सरकार और सेना के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।