पाकिस्तान के नवनियुक्त वित्त मंत्री इशाक डार के पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लगभग पांच साल बाद अपने पुराने आदेश को उलट दिया। डार अदालत के समक्ष पेश हुए और भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमे का सामना करने का हलफनामा दिया।
बुधवार को डार की ओर से पेश वकील मिस्बाह-उल हसन काजी ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर से 72 वर्षीय मंत्री को जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुचलका भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, न्यायाधीश ने आवेदन पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को नोटिस जारी कर सात अक्टूबर तक जवाब मांगा है। न्यायाधीश बशीर ने हाल में डार के गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता को गिरफ्तार किए जाने पर रोक लगा दी थी।
भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे डार पांच साल के आत्म-निर्वासन के बाद सोमवार को ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे थे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट डार ने सोमवार को कहा था कि वह पाकिस्तान वापस नहीं आ सके क्योंकि इमरान खान के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था।