अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर अनियमित प्रवास को लेकर एक संघीय अदालत ने मंगलवार को बाइडन सरकार की नीति को पलट दिया है। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश जॉन टाइगर ने कहा कि अमेरिका में शरण चाहने वालों द्वारा जो आवेदन किए गए थे वो गैरकानूनी थी।
न्याय विभाग ने दायर किया अपील
हालांकि, टाइगर ने बिडेन प्रशासन को अपील करने का समय देने के लिए अपने फैसले को तुरंत 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। इस मामले पर न्याय विभाग ने तुरंत अपील का नोटिस दायर किया। अपील के कारण नीति कई महीनों तक अटकी रह सकती है और मामला संभवत: उच्चतम न्यायालय में जा सकता है।