इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत दे दी
70 वर्षीय खान कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे के बाद अदालत पहुंचे और बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्थायी राहत देते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत दे दी.
न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक खंडपीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईएचसी परिसर से खान की गिरफ्तारी को "अवैध और गैरकानूनी" करार दिया।
जियो न्यूज ने बताया कि आईएचसी ने खान को गिरफ्तारी से दो सप्ताह की छूट देने का फैसला तब लिया जब उन्होंने देश भर में अशांति की चेतावनी दी, अगर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया।
70 वर्षीय खान कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे के बाद अदालत पहुंचे और बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।