अदालत ने सुनाई छह महीने कैद की सजा, सिटी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया

Update: 2022-08-29 10:05 GMT

कोर्ट ने कहा है कि महिला ने सिटी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। महिला को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है।

सिंगापुर में भारतीय मूल की 29 वर्षीय महिला को बैंक से धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोषी महिला को छह महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि महिला ने सिटी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल की महिला किरण कौर ने जब लोन के लिए आवेदन किया था, तब वह बेरोजगार थी और आर्थिक संकट का सामना कर रही थी।

2018 में लोन के लिए किया था आवेदन

उप लोक अभियोजक धीरज जी. चैनानी ने कहा कि किरण कौर ने सितंबर 2018 में फास्ट कैश नौकरी का विज्ञापन देखा। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम चार्ल्स नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई। चार्ल्स ने कहा कि व सिटी बैंक से लोन प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी महिला ने चार्ल्स को बताया कि वह इस समय बेरोजगार है और लोन प्राप्त करने के लिए उसके पास कोई भविष्य निधि नहीं है।

चार्ल्स ने जानबूझ कर लोन के लिए कराया आवेदन

रिपोर्ट में कहा गया है कि चार्ल्स नामक व्यक्ति ने महिला से कहा कि लोन प्राप्त करने के लिए उसे आय की शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसने आरोपी महिला को अपना ब्योरा देने को कहा। महिला ने बताया, लोन के लिए आवेदन करने के लिए सिटी बैंक के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति से मिली और उससे आवेदन के दस्तावेजों प्राप्त किए। कौर ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। इन दस्तावेजों में कहा गया था कि कौर किसी दूसरे बैंक में काम करती हैं और 6,700 सिंगापुरी डॉलर कमा रही हैं।

कौर को लोन में मिले 13,490 सिंगापुरी डॉलर

रिपोर्ट के मुताबिक, कौर को बैंक से 13,490 सिंगापुरी डॉलर नकद मिले। हालांकि, किरण कौर ने दावा किया कि उसने सिर्फ 4,000 सिंगापुरी डॉलर अपने पास रखे और बाकी रकम उस व्यक्ति को दे दी, जिसने उसे जाली दस्तावेज दिए थे। इस मामले में दो अक्तूबर को सिटी बैंक के एक प्रतिनिधि की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

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