उत्तर प्रदेश आवास विकास ने नक्शा पास कराने का शुल्क 20 तक बढ़ाया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास विकास ने प्रदेश की अपनी सभी योजनाओं में नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया है. इनमें कुछ मदों में 20 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ायी गयी हैं तो कुछ में इससे अधिक. मानचित्र शुल्क की दरों को कास्ट इण्डेक्स से भी लिंक कर दिया गया है. इससे अब प्रति वर्ष कास्ट …

Update: 2024-01-26 23:58 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास विकास ने प्रदेश की अपनी सभी योजनाओं में नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया है. इनमें कुछ मदों में 20 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ायी गयी हैं तो कुछ में इससे अधिक. मानचित्र शुल्क की दरों को कास्ट इण्डेक्स से भी लिंक कर दिया गया है. इससे अब प्रति वर्ष कास्ट इंडेक्स के अनुसार मानचित्र शुल्क की दरें बढ़ जाएंगी. इसी के साथ अब लोग परिषद की योजनाओं के 150 वर्गमीटर व इससे बड़े भूखण्डों में फ्लैट बना सकेंगे. आवास विकास अपने रिक्त फ्लैटों की कीमतें फरवरी के अंत तक 0.25 प्रतिशत बढ़ा देगा. अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी मिल गयी.
आवास विकास की लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सहित सभी शहरों की आवासीय योजनाओं में मानचित्र पास कराने वालों को ज्यादा कीमतें चुकानी होगी. मानचित्र के भवन निर्माण निरीक्षण शुल्क को 20 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 24 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह सुदृढ़ीकरण शुल्क 106 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 127 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया है.

आवास विकास फरवरी के अंत तक अपने सभी फ्लैटों की कीमतें 0.25 प्रतिशत बढ़ा देगा. कीमतें बढ़ाने से पहले फरवरी परिषद इस फ्लैटों को पुरानी दरों पर बेचने के लिए पंजीकरण खोलेगा. जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें सस्ती कीमत पर फ्लैट मिलेंगे. इसके बाद कीमतें 0.25 प्रतिशत बढ़ेंगी. उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा ने बताया कि लोगों को एक अवसर और दिया जाएगा. फरवरी में 15 दिनों के लिए बुकिंग खोली जाएगी.

इसका भी प्रस्ताव पास
● आईटी सेक्टर में शीर्ष पदों से रिटायर अधिकारी को अनुबंध के आधार पर आवास विकास में भर्ती किया जाएगा. जो कम्प्यूटर विभाग का हेड होगा.
● इन्दिरानगर योजना में टीओडी जोन को मंजूरी मिली. मेट्रो के 500 मीटर के दायरे में मिलेगा मिक्स लैण्डयूज
● आवास विकास की बसुंधरा योजना में आरआरटीएस के टीओडी जोन को भी मंजूरी मिल गयी. यहां भी अब 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक निर्माण की मंजूरी मिलेगी.

Similar News

-->