महिला को गर्भपात कराने की मिली अनुमति, गर्भ में पल रहा 27 सप्ताह का भ्रूण

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Update: 2023-03-08 01:59 GMT

सांकेतिक फोटो  

दिल्ली। उच्च न्यायालय ने एक महिला को गर्भ में पल रहे 27 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की ओर से पेश रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया है। एम्स द्वारा गठित मेडिकल 6 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण में असमान्यता है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने महिला का गर्भपात एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में करने का निर्देश दिया है।

17 और 25 फरवरी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भ्रूण में असामान्यता पाए जाने के बाद महिला ने डॉक्टर के सलाह के बाद गर्भपात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। 32 साल की महिला ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने गर्भ में पल रहे 27 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगी है। महिला ने कहा था कि भ्रूण हृदय संबंधी असामान्यता से पीड़ित है। इस मामले में न्यायालय ने 3 मार्च को एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने और महिला की जांच करने और बताने के लिए कहा था कि भ्रूण में क्या दिक्कत है। साथ ही यह भी बताने के लिए कहा था कि गर्भपात से महिला को कोई परेशानी तो नहीं होगी।


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