जब देश के मुख्य न्यायाधीश रह गए हैरान, ट्रेडमार्क उल्लंघन का था मामला

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की काफी अहम सुनवाई का हिस्सा रहते हैं। उनके फैसले, टिप्पणियां काफी वायरल होती रहती हैं। इसी तरह, शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान सीजेआई काफी हैरान रह गए। दरअसल, दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई चल रही थी। इसी …

Update: 2024-01-05 06:33 GMT

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की काफी अहम सुनवाई का हिस्सा रहते हैं। उनके फैसले, टिप्पणियां काफी वायरल होती रहती हैं। इसी तरह, शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान सीजेआई काफी हैरान रह गए। दरअसल, दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीजेआई के सामने दो व्हिस्की की बोतलें पेश कर दी गईं। यह बोतलें वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के सामने पेश कीं।

इंडिया टुडे के अनुसार, सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इंदौर स्थित कंपनी, जेके एंटरप्राइजेज को लंदन प्राइड नाम के तहत बेवरेज बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था।

इसी सुनवाई के दौरान, सीजेआई और जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने दोनों बोतलें पेश की गईं। इसके बाद सीजेआई जोर से हंसे और कहा कि आप अपने साथ बोतलें लाए हैं? बाद में सीजेआई से पूछा गया कि क्या वह दोनों बोतलें जो पेश की गई हैं, उसे ले जा सकते हैं? इस पर सीजेआई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हां प्लीज ले जाइए।

वहीं, इसके बाद रोहतगी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दोनों प्रोडक्ट्स के बीच समानता दिखानी थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ। इसके बाद बेंच ने मामले में एक नोटिस जारी करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और दो सप्ताह के बाद सुनवाई तय की।

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