निजी कोचिंग सेंटरों में छात्रों के लिए साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य, कलेक्टर का आदेश
बूंदी। बूंदी जिले के निजी कोचिंग केंद्रों में अध्ययन छात्र-छात्राओं को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। निजी कोचिंग केंद्र द्वारा छात्र-छात्राओं को बिना साप्ताहिक या अन्य अवकाश दिए ही लगातार कोचिंग के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में कोचिंग केंद्रों में अध्ययनरत छात्र मानसिक अवसाद व अन्य बीमारियों के शिकार होते है। ऐसी स्थिति में अप्रिय कदम भी उठाने को मजबूर हो जाते हैं। कोचिंग केन्द्रों में अध्यनरत छात्रों को ऐसी अप्रिय परिस्थितियों से बचाने तथा उनके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थय पर ध्यान दिए जाने तथा लगातार पढ़ाई के बोझ से उन्हें होने वाले अवसाद से बचाने के लिए उनके शरीर, मन व मस्तिष्क को विश्राम मिले। इसके लिए एक निश्चित अंतराल के बाद उनको अवकाश मिलना आवश्यक है। उन्होने बताया कि कोचिंग केंद्रों में अध्यनरत छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि कोचिंग केंद्रों में रविवार/साप्ताहिक अवकाश को अनिवार्यत: रखा जाए तथा इस अवकाश के दिन शैक्षणिक या अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए छात्रों को नहीं बुलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए की कोचिंग केंद्र इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले में पहले से ही मिशन मानस के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदेशों की पालना नहीं करने वाले कोचिंग केन्द्रों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।