एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा की वैधानिक जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपित चित्रा रामकृष्णा को CBI से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली वैधानिक जमानत के आदेश को सही ठहराया है. जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता है.
28 सितंबर, 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपित एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा और सह आरोपित आनंद सुब्रमण्यम को वैधानिक जमानत दी थी. वैधानिक जमानत का मतलब है कि अगर जांच एजेंसी तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो संबंधित आरोपित जमानत का हकदार होगा.