शहर में मकर संक्रांति के लिए धारा 144 लागू
सिरोही। कलेक्टर डॉ. भंवरलाल ने जिले में धारा 144 के आदेश लागू करते हुए मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझा सहित धातुओं के मिश्रण से तैयार मांझे के उपयोग पर 31 जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर डॉ. भंवरलाल ने जारी आदेश में कहा कि मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार …
सिरोही। कलेक्टर डॉ. भंवरलाल ने जिले में धारा 144 के आदेश लागू करते हुए मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझा सहित धातुओं के मिश्रण से तैयार मांझे के उपयोग पर 31 जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर डॉ. भंवरलाल ने जारी आदेश में कहा कि मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है. जो तीक्ष्ण तथा विद्युत का सुचालक होता है।
इसके इस्तेमाल के दौरान दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को भारी जान-माल का नुकसान होने की आशंका है. बिजली का अच्छा सुचालक होने के कारण, अगर यह बिजली के तारों के संपर्क में आता है तो बिजली का झटका लग सकता है। इस समस्या और खतरे को रोकने के लिए धातु मिश्रित मांझा, सिंथेटिक प्लास्टिक मांझा और चीन निर्मित मांझा के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अत: जनस्वास्थ्य सुरक्षा, मानव, पशु-पक्षियों के जीवन को खतरे तथा निर्बाध विद्युत पारेषण सुनिश्चित करने हेतु निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि सिरोही जिले के राजस्व क्षेत्राधिकार में सिंथेटिक प्लास्टिक एवं चीन निर्मित वस्तुओं की थोक एवं खुदरा बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए आम जनता को भी सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक पतंग उड़ाने से मना किया गया है। आदेश की अवहेलना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत दंडनीय अपराध होगा और इसकी अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा चलाया जाएगा।