SC ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका भेजने का दिया संकेत

Update: 2023-07-18 06:07 GMT

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संकेत दिया कि वह सेवाओं पर नियंत्रण पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को फैसले के लिए संविधान पीठ को भेजने पर विचार कर रहा है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में संकेत दिया कि अध्यादेश क्योंकि अनुच्छेद 239एए का सहारा लेकर जारी किया गया था, इसलिए यदि मामले का फैसला संविधान पीठ द्वारा किया जाता है तो यह उपयुक्त होगा।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा, “उन्होंने (केंद्र ने) जो किया है वह यह है कि 239एए(7) के तहत शक्ति का उपयोग करके, उन्होंने सेवाओं को दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर करने के लिए संविधान में संशोधन किया है। क्या यह अनुमति योग्य है? मुझे नहीं लगता कि संविधान पीठ के किसी भी फैसले में इसे शामिल किया गया है।” सीजेआई की इस टिप्पणी को मामले को संविधान पीठ को सौंपने की अदालत की मंशा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सीजेआई ने कहा, “मुद्दा यह है- संसद के पास सूची 2 (राज्य) या सूची 3 (समवर्ती) में किसी भी प्रविष्टि के तहत कानून बनाने की शक्ति है। सूची 3 समवर्ती है। आपने अध्यादेश के इस खंड 3ए द्वारा कहा है कि राज्य विधायिका प्रविष्टि 41 (राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग) के तहत बिल्कुल भी कानून नहीं बना सकती है।”

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि अनुच्छेद 239एए(7)(बी) के अनुसार, संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 239एए संविधान में दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है और उप-अनुच्छेद 7 कहता है, “संसद, कानून द्वारा, पूर्वगामी खंडों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक करने के लिए और सभी आकस्मिक या परिणामी मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है।”

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए एक प्राधिकरण बनाने के वास्ते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था। केंद्र सरकार के इस कदम को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रति “छलावा” करार दिया है।

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