आज के बाद नहीं चलेंगे 2,000 रुपये के नोट, जानिए डेडलाइन चूकने पर क्या होगा
नई दिल्ली: बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने का आज आखिरी दिन है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि अगर 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंक में नहीं बदले गए तो उनका मूल्य खत्म हो जाएगा।
यह स्पष्टीकरण हालिया रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें 2000 रुपये के नोट वापस करने की समय सीमा अक्टूबर के अंत तक संभावित विस्तार का संकेत दिया गया है।
19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया और लोगों को इन्हें जमा करने या बदलने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया। इन नोटों को बदलने या जमा करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल समय सीमा 30 सितंबर थी, जो आज है।
जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है उनके पास आज भी समय है, क्योंकि 5वां शनिवार होने के कारण बैंक खुले रहेंगे।
वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए अपनी नजदीकी शाखा में जा सकते हैं।
आरबीआई की क्षेत्रीय शाखाओं में भी विनिमय या जमा किया जा सकता है। यहां तक कि बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदल सकते हैं।
30 सितंबर के बाद, नोटों को अभी भी वैध मुद्रा माना जाएगा, लेकिन उन्हें अब लेनदेन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल आरबीआई के साथ ही बदला जा सकता है।
इस महीने की शुरुआत में, 2 सितंबर को, आरबीआई ने बताया कि 19 मई तक प्रचलन में मौजूद ₹2,000 के 93 प्रतिशत बैंकनोट बैंकों में वापस आ गए थे।