लूट के पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास

Update: 2023-02-20 18:36 GMT
श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लूट वारदात करने के पांच आरोपियों को आज 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सुप्रीमा चितलांगिया ने बताया कि कोतवाली थाना इलाका में नई अनाज मंडी के पीछे महाराजा जस्सासिंह रामगढ़िया मार्ग पर लूट और मारपीट की यह वारदात 21 सितंबर 2018 की रात्रि लगभग दस बजे इंद्रसिंह जाट (59) निवासी सद्भावना नगर के साथ हुई। इंद्रसिंह का हनुमानगढ़ में एक ब्रांडेड कंपनी के कपड़ों का शोरूम है। घटना वाले दिन वह रात्रि लगभग 9.30 बजे हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर आया। वह सुखाड़िया सर्किल से मोटरसाइकिल पर रामलीला मैदान के साथ वाली रोड से होते हुए विनोबा बस्ती गेट से नई अनाज मंडी से होकर जस्सासिंह मार्ग पर पहुंचा ही था,तभी दो मोटरसाइकिल पर आए 6 अज्ञात युवकों ने रोक लिया।
युवकों में से एक के पास पिस्तौल था। उसने इंद्रसिंह की कनपटी पर पिस्तौल लगा दिया। बाकी युवकों ने मारपीट करबैग छीन लिया। लुटेरे युवक बैग लेकर फरार हो गए।घटना की जानकारी तुरंत ही इंद्रसिंह ने अपनी एक पड़ोसी को और फिर पुलिस को दी। पुलिस ने यह वारदात करने के आरोप में निकटवर्ती गांव मोहनपुरा के बिट्टू मजहबी सिख (19) पुत्र नायबसिंह, राजविंदरसिंह उर्फ संधू जटसिख(27), गुरुवीरसिंह उर्फ गौरी मजहबी सिख (21) , जशनदीपसिंह उर्फ जश्न जटसिख (25) पुत्र बलजिंदरसिंह और गुरप्रीतसिंह उर्फ गोपा उर्फ खोपा (21) पुत्र परमजीतसिंह मजहबी और घमूडवाली थाना अंतर्गत चक 5-केके बुटरां निवासी लखबीरसिंह मजहबी सिख (22) को गिरफ्तार कर चालान पेश किया।
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