रायबरेली में रेप के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा
जानिए क्या है पूरा मामला
रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने पास्को के अपराधी को आजीवन कारावास और 22 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी योगेश चन्द्र मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश पास्को व अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने पास्को के करीब चार साल पुराने मामले में एक अपराधी धर्मराज यादव को आजीवन कारावास और 22 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि भदोखर इलाके में पास्को के अपराधी ने एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
जिससे उसे गर्भ ठहर गया और कालांतर में उसे एक बच्चा हुआ। पीड़िता पासी जाति की नाबालिग है और अपराधी धर्मराज यादव सरहंग और शोहदा युवक था। पीड़िता का पिता गाज़ियाबाद में मेहनत मजदूरी करता था। मुल्जिम की करनी से पीड़िता गर्भवती हो गयी। बाद में मुलजिम और उसका परिवार पीड़िता से कन्नी काटने लगा और उनके परिवार से दूर रहने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से योगेश चन्द्र मिश्र और वेदपाल ने प्रभावी पैरवी कर धर्मराज को आजीवन कारावास और अर्थदंड की दिलवाई है।